विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया कि इस संबंध में पीड़िता की मां ने अक्टूबर 2022 में शहर के एक थाने में शिकायत दी थी। इसमें बताया था कि उसके 2 लड़के व 3 लड़कियां हैं।
इनमें से एक 30 साल की बेटी विमंदित है। जो मूक होने के कारण बोलने में अक्षम है। 25 अक्टूबर को दोपहर करीब ढाई बजे वह ऊपर वाले कमरे में चली गई। बेटी नीचे कमरे में सो रही थी। जब वो ऊपर कमरे से नीचे आई तो बेटी की आवाज आई।
कमरे से शहीद मोहम्मद (50) धक्का देकर भाग गया। बेटी ने इशारों में गलत काम होने की बात बताई। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार किया और अनुसंधान के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में 15 गवाहों के बयान करवाए, 23 दस्तावेज पेश किए। इस आधार पर कोर्ट ने आरोपी शहीद मोहम्मद (50) को आजीवन कारावास और 35 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।