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किशोरी से बलात्कार के आरोपी को उम्रकैद की सजा

कोटा. न्यायालय ने किशोरी को डरा-धमकाकर उससे बलात्कार करने व गर्भवती करने के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई, वहीं 25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण के अनुसार 19 अक्टूबर 2021 को 16 वर्षीय किशोरी ने कोटा जिले के एक थाना क्षेत्र मेंं रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया था कि 12 अप्रेल 2021 को वह घर पर अकेली थी। उसकी मां इलाज के लिए जयपुर गई थी, जबकि पिता खेत पर चले गए थे। उसे घर में अकेला देखकर पड़ोस में रहने वाले चन्द्रशेखर उर्फ चंदू घर आया और उससे बलात्कार किया।

कोटाOct 05, 2023 / 10:07 pm

Deepak Sharma

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कोटा. न्यायालय ने किशोरी को डरा-धमकाकर उससे बलात्कार करने व गर्भवती करने के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई, वहीं 25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण के अनुसार 19 अक्टूबर 2021 को 16 वर्षीय किशोरी ने कोटा जिले के एक थाना क्षेत्र मेंं रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया था कि 12 अप्रेल 2021 को वह घर पर अकेली थी। उसकी मां इलाज के लिए जयपुर गई थी, जबकि पिता खेत पर चले गए थे। उसे घर में अकेला देखकर पड़ोस में रहने वाले चन्द्रशेखर उर्फ चंदू घर आया और उससे बलात्कार किया। उसने किसी को बताने पर परिवार को जान से खत्म करने की धमकी दी। चंदू ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया है। 18 अक्टूबर 2021 को उसके पेट में दर्द होने पर अस्पताल में दिखाया था, तब चिकित्सक ने उसे गर्भवती होना बताया। इस रिपोर्ट पर धारा 376 आईपीसी, 5/6 पॉक्सो एक्ट व 3 एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज अनुसंधान किया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी चंद्रशेखर उर्फ चंदू को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और अंतिम सांस तक की सजा व 25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

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