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Crime: घर से स्कूल के लिए निकले दो छात्रों को रास्ते में मारे चाकू

कन्हाड़ी थाना क्षेत्र के सकतपुरा में शनिवार को कहासुनी के बाद कुछ युवक ने चाकू से हमला कर दो युवकों को घायल कर दिया।

कोटाJan 20, 2018 / 07:16 pm

​Zuber Khan

Deadly attack
कोटा। कुछ दिन पहले हुई कहासुनी को लेकर कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र के सकतपुरा में शनिवार को स्कूली छात्रों में चाकूबाजी हो गई। दो घायल छात्रों को एमबीएस में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि सकतपुरा निवासी कक्षा 8 का छात्र रशीद (17) अपने साथी आसिफ हुसैन के साथ घर से स्कूल जा रहा था।
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जैसे ही वे सकतपुरा स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास पहुंचे तो चार अन्य स्कूल के छात्रों ने उन्हें रोक लिया और चाकू से वार कर घायल कर दिया। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और इन्हें एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने बताया कि रशीद के दोनों पैर पर, वहीं आसिफ के मुंह पर चाकू लगे हैं।
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पुलिस के मुताबिक चाकू मारने वाले छात्रों और आसिफ व रशीद में कुछ दिन पहले कहासुनी हुई थी। ऐसे में इन्होंने शनिवार को मौका देख इन्हें रास्ते में रोक लिया और चाकू मार दिए। प्राथमिक जांच में पता चला है कि इन बच्चों की उम्र भी 16 से 18 वर्ष के बीच की है।
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जानलेवा हमले के आरोपित को दस साल की सजा

नयापुरा थाना क्षेत्र में करीब सवा 6 साल पहले एक युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोपित को एडीजे क्रम 5 अदालत ने शनिवार को 10 साल साधारण कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
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नयापुरा निवासी मोनू ने 4 अक्टूबर 2011 को नयापुरा थाने में रिपोर्ट दी थी। जिसमें कहा था कि 3 अक्टूबर की रात को उनकी बुआ का लड़का रवि बस स्टैंड पर डांडिया देखने गया था। वहां बस स्टैंड निवासी रामसिंह से उसकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इस बारे में पता चलने पर जब वह उसे समझाने गए और वहां से वापस लौट रहे थे।
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उसी समय रामसिंह ने पीछे से उस पर कुल्हाड़ी से सिर में वार कर दिया। जिससे सि र में गम्भीर चोट लगने पर खून बहने लगा। जब उन्होंने दूसरा वार रोकने का प्रयास किया तो उनके हाथ में भी चोट लगी। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने रामसिंह के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। जांच के बाद चालान पेश किया।
अपर लोक अभियोजक संजय कुमार राठौर ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान करवाए गए। एडीजे क्रम 5 अदालत ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए आरोपित रामसिंह को 10 साल साधारण कारावास व एक लाख डेढ़ हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की यह राशि अपील की मियाद गुजरने के बाद क्षतिपूर्ति के रूप में घायल मोनू को देने के आदेश दिए।

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