scriptभारी पड़ सकता है ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठना, जानें इसमें बैठने के भी है ये नियम | Indian Railway Rules And General Ticket Coach Special Rule For 199 KM Ticket Not Buy In 3 Hour | Patrika News
कोटा

भारी पड़ सकता है ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठना, जानें इसमें बैठने के भी है ये नियम

Railway News: रेलवे नियम के अनुसार जनरल कोच में अगर कोई 199 किलोमीटर से कम दूरी तय कर रहा है, तो उसे 3 घंटे से पहले टिकट नहीं लेना चाहिए।

कोटाJul 22, 2024 / 03:46 pm

Akshita Deora

Indian Railway
Indian Railway General Ticket Rules: ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठने के भी कई नियम है। जनरल कोच में सफर करने के दौरान यात्रियों को इनके बारे में पता होना चाहिए। यात्रियों की सुविधा अनुसार रेलवे अलग-अलग केटेगरी के कोच बनाती है और उसमे फैसिलिटी के हिसाब से टिकट का अमाउंट ज्यादा-कम होता है। जिसमें एसी, स्लीपर और जनरल होते हैं।
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3 घंटे से पहले नहीं लेना चाहिए टिकट

रेलवे नियम के अनुसार जनरल कोच में अगर कोई 199 किलोमीटर से कम दूरी तय कर रहा है, तो उसे 3 घंटे से पहले टिकट नहीं लेना चाहिए। ये नियम साल 2016 में लागू किया था, जिसका मकसद कालाबाजरी रोकना था। ऐसा टिकट अमान्य माना जाता है जिसके लिए टीटी आप पर जुर्माना भी लगा सकता है। अगर 199 किलोमीटर से ज्यादा का सफर हैं, तो आप सिर्फ 3 घंटे पहले नहीं बल्कि 3 दिन पहले भी जनरल का टिकट ले सकते हैं।

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