सहायक औधष नियंत्रक देवेन्द्र गर्ग ने बताया कि निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई। इनमें बिना बिल गर्भपात की गोलियां बेचने पर मैसर्स अमर ड्रग स्टोर लाडपुरा, लवीश मेडिकल एजेंसी झालरापाटन, कई निरीक्षणों में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं मिलने पर प्रिया मेडिकल स्टोर एंड प्रोविजन स्टोर बूंदी, निर्धारित अवधि में फार्मासिस्ट नियुक्त नहीं करने पर मैसर्स संतोष मेडिकल एंड जनरल स्टोर बोरखेड़ा, गौरी मेडिकल एंड जनरल स्टोर कोटा जंक्शन, सोनी मेडिकल स्टोर काला तलाब, अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर कुन्हाड़ी, गायत्री मेडिकल तलवंडी, श्रीदेव मेडिकोज झालरापाटन, कृष्णा मेडिकोज बूंदी व रिलेक्स मेडिकल स्टोर बूंदी शामिल है।
फैशन डिजाइनर और भाई के दोस्त की सड़क दुर्घटना में हुई दर्दनाक मौत इनके लाइसेंस निलबित जिन दुकानों पर फार्मासिस्ट उपलब्ध नहीं होना व दवा बेचान का रिकॉर्ड संधारित नहीं मिला, उनमें कोटा के
गोविंदा मेडिकल एंड जनरल स्टोर रंगबाड़ी व कोटा मेडिकल स्टोर बोरखेड़ा का 30 दिन, सिद्धार्थ मेडिकल स्टोर महावीर नगर व श्रीराम मेडिकल स्टोर कैथून 20 दिन, मेघा फार्मा गणेश नगर व कोटा साड़ी उत्पादक 15 दिन, सूरज मेडिकल स्टोर लाडपुरा 10 दिन के लिए बंद किया है।
झालावाड़ जिले में शुभम मेडिकल स्टोर खानपुर 30 दिन, अनोख मेडिकल खानपुर व सोनी मेडिकल स्टोर सारोलाकलां 10 दिन, शकुंतला फार्मा झालावाड़ 15 दिन, प्रिया मेडिकल एंड जनरल स्टोर भवानीमंडी 7 दिन, पाटीदार मेडिकल व कृष्णा फार्मा भवानीमंडी, कार्तिक मेडिकल अकलेरा 5 दिन, मानक मेडिकल स्टोर झालावाड़ 3 दिन के लिए लाइसेंस निलंबित किया है। बंूदी में सिसोदिया मेडिकल स्टोर 30 दिन, बूलीवाल मेडिकल स्टोर व स्वास्तिक मेडिकल नीम का खेड़ा 15 दिन, विनोद मेडिकल स्टोर करवर 7 दिन व बालाजी मेडिकल स्टोर इंद्रगढ़ 3 दिन के लिए निलंबित किया है।
इसी तरह से बारां में मैसर्स भार्गव मेडिकल 30 दिन, लवीश व जयमातादी फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर 10 दिन के लिए निलंबित किया है। एडीसी गर्ग ने बताया कि निलंबन काल 2 अक्टूबर से प्रभावी होगी। इन दुकानों के निलंबन काल में बंद रहें, यह जिम्मेदारी संबंधित औषधि नियंत्रण अधिकारी की रहेगी। दुकान के खुला मिलने पर वे ही कार्रवाई करेंगे।