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गुमानपुरा थाने के तत्कालीन सीआई भगवतसिंह हिंगड़ को 7 फरवरी 2011 को सूचना मिली थी कि डीसीएम रोड फ्लाईओवर के नीचे तीन जने बैठे हुए हैं। उनके पास भारी मात्रा में मादक पदार्थ है। वे वाहन आने का इंतजार कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां बैठे तीनों जने पुलिस को देखकर कंधों पर बैग रखकर जाने लगे।
पुलिस ने संदेह के आधार पर तीनों को रोककर तलाशी। उनके पास से कुल 85 किलो गांजा मिला था। आरोपित उम्मेदगंज हाल तलवंडी निवासी कैलाश मेघवाल के कब्जे से 25 किलो और ओडिशा के कालाहांडी निवासी संतोष नायक व शंकर वाल्मीकि के कब्जे से 30-30 किलो गांजा मिला।
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पुलिस ने तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। विशिष्ट लोक अभियोजक संजीव विजय ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। एनडीपीएस अदालत ने गांजा तस्करी का दोषी पाए जाने पर कैलाश मेघवाल को 15 साल कठोर कैद व डेढ़ लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया है। संतोष व शंकर के पेशी पर अदालत नहीं आने से दोनों को फरार घोषित किया गया।
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गौरतलब है कि मोड़क स्टेशन क्षेत्र में शनिवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सौ ग्राम स्मैक के साथ दो जनों को गिरफ्तार किया था। कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉ. राजीव पचार ने बताया कि स्पेशल टीम के सदस्य अजीत मोगा को दरा-कनवास तिराहे पर दो व्यक्तियों के पास अवैध मादक पदार्थ होने की सूचना मिली थी। इस पर थानाधिकारी डॉ. रवीश सामरिया टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर रामगंजमंडी न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। आरोपितों से मादक पदार्थ किससे खरीद कर लाए थे और कहां ले जा रहे थे। इसके बारे में पूछताछ की जाएगी।