सहायक आबकारी अधिकारी एवं प्रभारी मदिरालय डॉ परमानंद पाटीदार के अनुसार आबकारी आयुक्त विष्णुचरण मलिक इस सबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश में अलवर, सीकर की दो दो, जयपुर, जोधपुर, हनुमानगढ़ और कोटा की एक एक यूनिट में सेनेटाइजर का निर्माण शुरू करने के आदेश दिए हैं। जानकार सूत्रों के अनुसार इन इकाइयों में पर्याप्त मात्रा में एल्कोहल और स्प्रीट का स्टॉक और तमाम तरह की निर्माण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसके लिए संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को कहा गया है कि वे सेनेटाइजर निर्माण के लाइसेंस जारी करें।
निगाह रखेगे अधिकारी
निजी कारखानों में बनने सेनेटाइजर के स्टॉक और निर्माण पर उनके प्रभारी अधिकारी और सरकारी कारखानों में बनने वाले सेनेटाइजर पर जिला आबकारी अधिकारी निगरानी करेंगे। इसके लिए बाजार में उत्पन्न मांग के अनुसार एक निर्धारित हिस्सा सेनेटाइजर में उपयोग किया जाएगा। हर सप्ताह इसकी मांग के अनुसार उत्पादन तय किया जाएगा।
अन्य राज्यों में भी अनुमति दी
महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, केरल में भी शराब के निर्माण के कारखानों में हैंड सेनेटाइजर बनाने के आदेश वहां की राज्य सरकारों ने जारी कर दिए हैं। महाराष्ट्र और केरल में काफी संख्या में कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। ऐसे में दवा कंपनियां पर्याप्त मात्रा में सेनेटाइजर की आपूर्ति नहीं कर पा रही हैं।