विशिष्ट लोक अभियोजक ललित शर्मा ने बताया पीडि़ता ने पिता ने 6 सितंबर 2020 को पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 16 साल की बेटी बिना बताए घर से चली गई। बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने के लिए इकबाल पर शक जाहिर किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद 13 अक्टूबर 20 को टोंक निवासी इकबाल उर्फ मोहम्मद मियां (25) को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ टोंक ले गया था। वहां एक कमरे में रखा और उससे कई बार बलात्कार किया।पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई।