scriptनाबालिग की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब 20 साल सलाखों के पीछे कटेगी जिंदगी | 20 years rigorous imprisonment to the accused of raping a teenager | Patrika News
कोटा

नाबालिग की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब 20 साल सलाखों के पीछे कटेगी जिंदगी

Rape with Minor कोटा. किशोरी से बलात्कार के एक मामले में पॉक्सो न्यायालय क्रम संख्या-3 कोटा ने एक आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। न्यायालय ने फैसले में लिखा कि आरोपी ने किशोरी को 1 महीने तक साथ रखकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जो कि गंभीर अपराध है। यदि आरोपी के साथ नरमी का रुख अपनाया तो ऐसी गंभीर घटनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।

कोटाAug 10, 2023 / 08:03 pm

Deepak Sharma

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Rape with Minor कोटा. किशोरी से बलात्कार के एक मामले में पॉक्सो न्यायालय क्रम संख्या-3 कोटा ने एक आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। न्यायालय ने फैसले में लिखा कि आरोपी ने किशोरी को 1 महीने तक साथ रखकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जो कि गंभीर अपराध है। यदि आरोपी के साथ नरमी का रुख अपनाया तो ऐसी गंभीर घटनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।

विशिष्ट लोक अभियोजक ललित शर्मा ने बताया पीडि़ता ने पिता ने 6 सितंबर 2020 को पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 16 साल की बेटी बिना बताए घर से चली गई। बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने के लिए इकबाल पर शक जाहिर किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद 13 अक्टूबर 20 को टोंक निवासी इकबाल उर्फ मोहम्मद मियां (25) को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ टोंक ले गया था। वहां एक कमरे में रखा और उससे कई बार बलात्कार किया।पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई।

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