नाबालिग से किया था दुष्कर्म, अब 10 साल Jail में कटेगी जिंदगी
2 वर्ष पूर्व बाजार जाने के लिए घर से निकली नाबालिग को बहला-फुसलाकर युवक ने किया था अनाचार
बैकुंठपुर. खडग़वां विकासखंड के ग्राम मेरो निवासी एक नाबालिग अगस्त 2014 में अपने घर से बाजार जाने के लिए निकली थी। रास्ते में ग्राम चौघड़ा निवासी युवक ने उससे दोस्ती बढ़ाई और बहला-फुसलाकर अपने साथ घर ले गया। यहां उसने नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म किया। युवक के चंगुल से निकलकर दूसरे दिन घर लौटी नाबालिग ने परिजनों को पूरी बात बताई।
इसके बाद उसने परिजनों के साथ मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को अलग-अलग धाराओं के तहत 10 साल सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।
ग्राम चौघड़ा, थाना मनेंद्रगढ़ निवासी प्रदीप कुमार पिता घुर प्रसाद गोड़ (20) ने 13 अगस्त 2014 को ग्राम मेरो, थाना खडग़वां निवासी एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर उसके घर से भगा ले गया और अपने साथ रखकर दुष्कर्म किया। घटना तिथि को पीडि़ता नाबालिग अपने घर से सुबह 9 बजे बाजार जाने के नाम पर निकली थी और रात तक नहीं लौटी।
मामले में पीडि़त परिवार ने खडग़वां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376, 366, 363, पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच रिपोर्ट अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (एफटीसी) में प्रस्तुत किया था।
मामले में फैसला सुनाते हुए एफटीसी ने अनाचार के प्रदीप कुमार को धारा 363 में 7 साल सश्रम कारावास व 500 रुपए जुर्माना, धारा 366 में 10 साल सश्रम कारावास व 500 रुपए जुर्माना, धारा 376 व पास्को एक्ट में 10 साल सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
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