अपर लोक अभियोजक कैलाश विश्वकर्मा ने बताया कि 21 अगस्त 2021 की सुबह नाबालिग पीडि़ता अपने भाई के साथ मवेशी चराने गई थी। उसके माता-पिता दूसरे गांव में मजदूरी करने गए थे। शाम को लौटने के बाद पीडि़ता ने अपनी मां को आपबीती बताई। पीडि़ता ने कहा कि मवेशी चराते समय उसका भाई कुछ दूरी पर था।
इसी बीच आरोपी धनसाय (61) उसे जबरन पकडक़र जंगल में ले गया। यहां उसने उससे बलात्कार
(CG rape case) किया। मामले में पीडि़ता की मां ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376, धारा 4 एवं 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। जांच पूरी होने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
CG illegal relation: पति के थे अवैध संबंध तो पत्नी ने भी बना लिए 2 ब्वायफ्रेंड, फिर दोनों से कराया व्यवसायी पति और ससुर पर हमला मिला 20 साल का सश्रम कारावास
विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट चिरमिरी ने प्रकरण
(Minor girl rape) की सुनवाई कर आरोपी बुजुर्ग को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक के मुताबिक आरोपी 28 अगस्त 2021 से 27 जून 2024 तक अभिरक्षा में है। अभिरक्षा अवधि की समायोजित कर सजा भुगतनी पड़ेगी।