जानें पूरा मामला
ग्राम पटना निवासी लीलावती ने पुलिस को बताया कि आरोपी सैयद परवेज अतर जुलाई 2022 से कई बार घर आए थे। खुद को एसईसीएल का ठेकेदार बताकर मेरे पति एवं पुत्र को आश्वासन दिया कि मैं कॉलरी खदानों में ठेकेदारी का कार्य करता हूं। ठेकेदारी का काम साथ में मिलकर करेंगे। मामले में 7 सितंबर 22 को मेरे पति गनपत राम एवं आरोपी के मध्य साझेदारी में कार्य करने भागीदारी विलेख बनाया गया। उसने छह लाख पैसा मांगा। जिससे अपने के खाते से 9 सितंबर 22 को आरटीजीएस से 40 हजार, पति के खाते से एक लाख दस हजार एवं स्वयं के खाते से 13 सितंबर को 50 हजार सहित शेष राशि नकद घर में दिया। उसके बाद पति एवं पुत्र को अपने साथ काम पर नहीं ले जा रहा था। फिर पता चला कि (
CG Fraud News) आरोपी कोई ठेकेदारी का काम नहीं करता है। मामले में मांग लौटने की बात कहने पर आरोपी ने चेक के माध्यम से देना स्वीकार तीन चेक दिया।
इस दौरान एक चेक एक लाख में काट-छांट कर काउंटर हस्ताक्षर कर दिया था। जिसे बैंक लेने से इंकार कर दिया। वहीं दो चेक में से एक में 2.50 लाख एवं दूसरा चेक 1.50 लाख का दिया था। जब चेक को कलेक्शन करने लगाए बाउंस(अनादरित) हो गया। मामले में दो चेक को लेकर न्यायालय में मामला पेश किया गया। इस दौरान शेष राशि को खाता में देने के लिए एक माह का समय मांगा था। लेकिन पूरा पैसा मांगने बार बार टाल मटोल करता रहा।
घटना तिथि 14 फरवरी 24 को सुबह 11 बजे आरोपी घर आया और अभद्र प्रकार से जाति सूचक गाली गलौज करने लगा। साथ ही घर के अंदर जबरन घुस गया और धक्का मुक्की किया। जिससे बहू डा से चिल्लाने लगी। जिससे मोहल्ले के लोग आए तो आरोपी भाग निकला। मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 294, 452, 506, एससी-एसटी एक्ट की धारा 3-1(आर)(एस) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।