इस बीच तौकीर ने 11 मई को धनंजय साहू नाम के व्यक्ति को धमकाया। उसके साथ गाली-गलौच किया। जान से मारने की धमकी दिया। धनंजय की ओर से मामले की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद तौकीर पर दो केस दर्ज किया है। इसमें पहला केस छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा कानून का है। तौकीर अहमद खान के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया गया है।
साथ ही धनंजय साहू निवासी रिसदी चौक कोरबा की रिपोर्ट दूसरा केस दर्ज किया गया है। तौकीर पर आईपीसी की धारा 294 और 506 के तहत केस दर्ज है। इसकी सूचना कलेक्टर को दी गई है। ताकि जिला बदर आरोपी के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा सके।
तौकीर पर कोरबा के अलग अलग थाना में मारपीट और अवैध उगाही के लिए धमकी सहित कई मामलों में केस दर्ज है। अपराध में तौकीर की प्रवृत्ति को देखकर प्रशासन ने दो साल पहले फाइल खोली थी। दर्ज केस का विवरण तैयार किया गया था। उसे जिला बदर करने के लिए कलेक्टर कोर्ट में केस पेश किया था। तौकीर पर एक ठेकेदार ने भी केस दर्ज कराया था। इसमें काम को हथियाने के लिए दबाव डालने, धमकाने और गाली गलौच का आरोप लगाया था। ठेकेदार कोरबा में स्थित एक कंपनी में ठेकेदारी करता है।