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खंडवा

रेलवे जंक्शन पर अवैध वेंडर को छुड़ाने पहुंचे युवक ने आरपीएफ आरक्षक को मारा थप्पड़

रेलवे जंक्शन पर बुधवार को अवैध वेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई के दौरान युवक द्वारा आरपीएफ आरक्षक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है।

खंडवाNov 01, 2018 / 10:52 pm

जितेंद्र तिवारी

The young man who came to rescue the illegal vendor at the railway junction slapped the RPF Rakshak

The young man who came to rescue the illegal vendor at the railway junction slapped the RPF Rakshak

खंडवा. रेलवे जंक्शन पर बुधवार को अवैध वेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई के दौरान युवक द्वारा आरपीएफ आरक्षक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मामले में आरक्षक ने उक्त युवक के खिलाफ जीआरपी थाने पहुंचकर प्रकरण दर्ज कराया है। जीआरपी के मुताबिक आरपीएफ आरक्षक शिवशंकर पिता राजबहादुर भदौरिया निवासी हरीचा गोरमी (भिंड) सुबह ८ से शाम ४ बजे तक ड्यूटी पर तैनात था। आरक्षक प्लेटफॉर्म नंबर एक और दो पर अवैध वेंडर को पकडऩे की कार्रवाई कर रहे थे। इस दौरान आरक्षक शिवशंकर ने प्लेटफॉर्म एक पर फूड प्लाजा के पास से एक अवैध वेंडर को पकड़ा। उसे बॉल्टी के साथ थाने ले जाने लगा। तभी मुस्ताक अहमद खान निवासी पठानवाड़ी दौड़ते हुए मौके पर पहुंचा और आरक्षक से वेंडर को छोडऩे की बात कहने लगा। जब आरक्षक ने मना किया तो मुस्ताक ने गाली-गलौज करते हुए आरक्षक को थप्पड़ जड़ दिया और झूमाझटकी कर अवैध वेंडर को छुड़ाकर साथ ले गया। घटनाक्रम देख मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आरक्षक ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की सूचना दी।
शासकीय कार्य में बांधा का प्रकरण दर्ज
मामले की खबर लगते ही आरपीएफ टीआई एसआर गुर्जर स्टेशन पहुंचे। जहां उन्होंने घटनाक्रम की जानकारी ली। वहीं जीआरपी थाने पहुंचकर मामले की सूचना दी। जीआरपी ने शिवशंकर की शिकायत पर मुस्ताक के खिलाफ शासकीय कार्य में बांधा धारा ३५३ सहित धारा ३३२, १८६, २९४ और ५०६ के तहत प्रकरण दर्ज किया है। इधर, मुस्ताक ने आरक्षक पर आरोप लगाते हुए कहा चार दिन पहले में वेंडर के खिलाफ कार्रवाई की थी। आज भी वेंडर को पकड़कर आरक्षक गालीगलौज कर रहा था। उसे गाली देने से रोका तो मुझसे भी अभद्रता करने लगा। मामले में आरक्षक की वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करूंगा।
वर्जन…
अवैध वेंडर को पकडऩे की बात पर मुस्ताक नाम के युवक ने आरपीएफ आरक्षक के साथ गालीगलौज कर मारपीट की है। आरक्षक की शिकायत पर मुस्ताक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।
बीएस कौरव, प्रभारी टीआई, जीआरपी
मां-बेटे को बाइक से टक्कर मारने वाले को सजा

खंडवा. लापरवाही पूर्वक बाइक चलाते हुए मां-बेटे को टक्कर मारकर घायल करने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। प्रकरण में सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी विश्वदीपक तिवारी ने आरोपी दीपक पिता हरेराम (२४) निवासी चीराखदान को छह माह के कारावास और १५०० रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। एडीपीओ मोहम्मद जाहिद खान ने बताया ४ अक्टूबर २०१५ को दोपहर करीब १२.३० बजे नजमाबी बेटे इरसाद के साथ बाइक पर सवार होकर घर गणेश तलाई जा रही थी। तभी होटल केशर के सामने दीपक ने लापरवाही पूर्वक बाइक चलाते हुए टक्कर मार दी। घटना में नजमाबी और इरसाद घायल हुए। मामले में घायलों ने कोतवाली थाने पहुंचकर प्रकरण दर्ज कराया था। इसी प्रकरण में बुधवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया।

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