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दुकानों एवं भंडारण भाण्डागारों को जिले में संचालित सभी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा दुकान, कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं मद्य भंडारण भाण्डागार तथा एफ.एल.3 (ग) पर्यटन बार मद्य भंडागार एवं मंदिर दुकानों को संलग्न अहातों को शुष्क दिवस पर पूर्णतः बंद रखें एवं शुष्क दिवस पर मदिरा का अवैध विक्रय, धारण एवं परिवहन नहीं हो सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।
Liquor Shop Closed: नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
कवर्धा कलेक्टर जनमेजय महोबे ने कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कल 26 अगस्त को जिले में स्थित सभी प्रकार की देशी विदेशी मदिरा दुकानों को बंद रखे जाने के लिए आदेशित किया गया है। ( Liquor Shop Closed ) वहीं उक्त दिवस पर किसी भी प्रकार की अवैध मदिरा के विक्रय एवं चौर्यनयन न होने पाये, इस ओर कार्रवाई सुनिश्चित किये जाने के निर्देश सर्व सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गए हैं।