आरोपी तिनहा बैगा(46) ने अपने ही दो भाईयों की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की थी।एक साल के दौरान ही इस प्रकरण पर न्यायाधीश ने फैसला सुना दिया। लोक अभियोजक संतोष देवांगन ने बताया कि इस प्रकरण में सत्र न्यायधीश सत्यभामा अजय दुबे ने आरोपी तिनहा बैगा को उनके भाईयों के हत्या का दोषी मानते हुए धारा 302-302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं धारा 323 के तहत 6 माह, 324-324 के तहत एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया। वहीं एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यदि वह अर्थदंड का भुगतान नहीं करता तो दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी एक वर्ष से न्यायिक अभिरक्षा जेल में ही था। इसके चलते उसे मूल कारावास की सजा में समायोजित किया जाएगा।
Kawardha Murder News: यह रहा घटनाक्रम
तरेगांव थाना अंतर्गत ग्राम बनगौरा में तिनहा पिता सुखसिंह बैगा (46) के लड़के का शादी कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान घर परिवार नाच गा रहे थे। इसमें तिनहा बैगा की पत्नी सनमतिबाई भी शामिल थी जो उसके पति को बर्दास्त नहीं हुआ। इसके चलते उसने पत्नी सनमति बाई को मारपीट करते हुए चाकू से गले पर हमला कर दिया। सनमतिबाई अपनी जान बचाकर घर से निकल कर भागी, उसके पीछे तिनहा बैगा दौड़ा। वहीं बकरी रखने के कोठा से कुल्हाड़ी निकाला और घर के आंगन में शादी के मंडप के नीचे नाच गा रहे अपने छोटे भाई जगतराम बैगा पर वार कर दिया। गर्दन पर वार होते ही लहुलुहान होकर वह नीचे गिर पड़ा। बीच बचाव करने वाले बड़ा भाई तिकतु बैगा पर भी
कुल्हाडी से वार किया। जगतराम बैगा और तिकतु बैगा की मौके पर ही मौत हो गई।
इस बीच उसके जीजा सुखराम बैगा और छोटा भाई मोहतु बैगा भी बीच बचाव के लिए पहुंचे तो उस पर चाकू से हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां मौजूद अन्य लोगों ने आरोपी को पकड़ा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी तिनहा बैगा को गिरतार कर जेल भेज दिया।