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coal scam:आयकर विभाग की कोल स्कैम में कार्रवाई, निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया की संपत्ति अटैच… जारी आदेश में बताया गया है कि सचिव मालिक राम गोयल के विरूद्ध जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए राशि की मांग करने और अभद्र व्यवहार करने के कारण निलंबन के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। इस प्रकार सचिव गोयल द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर
लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरती गई। यह कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा नियम 1998 में निहित प्रावधानों के विपरित है व कदाचरण की श्रेणी में आता है।
सचिव को
छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा नियम 1999 में निहित प्रावधान अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधी में गोयल का मुयालय जनपद पंचायत पंडरिया रहेगा व नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। रिक्त ग्राम पंचायत कोयलारीकांपा, जनपद पंचायत पंडरिया का अतिरिक्त प्रभार जनपद पंचायत पंडरिया ग्राम पंचायत अंधियारखोर सचिव शेख फ करुद्दीन को आगामी आदेश तक सौंपा गया।