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करौली

राजस्थान में महापंचायत ने लड़की पक्ष पर लगाया 11 लाख रुपए का दंड, जानें पूरा मामला

नादौती के गांव रौंसी में गोद भराई की रस्म में लड़की को नापसंद करने पर करीरी निवासी लड़के के छोटे भाई के सिर के बाल व मूंछ काटने के मामले में सोमवार को करीरी-गाजीपुर गांव के भैरब बाबा दंगल स्टेडियम में महापंचायत हुई।

करौलीJan 27, 2025 / 09:33 pm

Kamlesh Sharma

करौली। नादौती के गांव रौंसी में गोद भराई की रस्म में लड़की को नापसंद करने पर करीरी निवासी लड़के के छोटे भाई के सिर के बाल व मूंछ काटने के मामले में सोमवार को करीरी-गाजीपुर गांव के भैरब बाबा दंगल स्टेडियम में महापंचायत हुई। सोशल मीडिया पर करीब एक सप्ताह से ट्रोल हो रहे मामले में सामाजिक निर्णय को जानने के लिए भीड़ उमड़ी। मीणा समाज के पंच-पटेलों ने लड़के के छोटे भाई से दुर्व्यवहार के मामले में लड़की पक्ष के लोगों पर 11 लाख रुपए का दंड लगाया है। हालांकि महापंचायत में लड़की पक्ष व रौंसी ग्रामीण मौजूद नहीं थे।
करीरी गाजीपुर के भैरव बाबा दंगल स्टेडियम में सुबह करीब 11बजे से मीणा महासभा की महापंचायत टोडाभीम रामनिवास चौधरी की अध्यक्षता में शुरू हुई। महापंचायत के संयोजक पूर्व प्रधान शिवप्रसाद हुडला सहित विभिन्न इलाकों से आए सामाजिक पंच-पटेलों ने प्रकरण को लेकर विचार व्यक्त किए। इस दौरान एक कमेटी गठन किया गया।
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कमेटी ने रौंसी गांव के लड़की पक्ष के लोगों पर 11 लाख रुपए, रिश्ता तय करने में मध्यस्थ रहे दो जनों पर एक-एक लाख रुपए का दंड लगाया गया। साथ ही रौंसी गांव में लड़के पक्ष पर लगाए 11 लाख के दंड को महापंचायत ने खारिज दिया। साथ ही फैसला देने वाले रोंसी क्षेत्र के 5 लोगों को 1100 -1100 रुपए से दंडित कर 5 साल के लिए समाज की जाजम से बाहर करने की बात कही।
महापंचायत में टोडाभीम विधायक घनश्याम महर भी पहुंचे। शांति व्यवस्था व महापंचायत पर नजर बनाए रखने के लिए टोडाभीम डीएसपी मुरारीलाल मीणा व 50-60 पुलिस के जवान आस-पास मौजूद रहे।

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