केडीए ने कहा अवैध हैं बिल्डिंग प्रशासन, पुलिस और केडीए के उच्चाधिकारी इस ध्वस्तीकरण अभियान की रूपरेखा तय करेंगे। खास बात यह है कि वसी की जो अवैध इमारतें हैं उसमें कहीं 80 वर्ग मीटर के प्लॉट पर 5 मंजिल तो कहीं सात मंजिला इमारत भी खड़ी हो चुकी है। केडीए ने ऐसी सभी इमारतों के निर्माण को अवैध करार दे दिया है। कहीं बिना नक्शे के इमारतें बनी हैं तो कहीं नक्शे के विपरीत निर्माण किए गए हैं। केडीए ने हाजी वसी के साथ ही उसके बेटे हमजा और खास गुर्गे आदिल व शबी को इसके लिए नोटिस भी जारी किया था। 27 मई को ये इमारतें सील की गईं थीं। अब ध्वस्तीकरण किया जाएगा। निशाने की पहली इमारत परिसर संख्या 79/25, बांसमंडी की है। यहां पूरा निर्माण ही अवैध रूप से किया गया है। वहीं दूसरा निर्माण जीवन बीमा अस्पताल के सामने वाजिदपुर, जाजमऊ का है जहां लगभग 200 वर्ग मीटर के प्लॉट पर 10 दुकानों का अवैध निर्माण किया जा चुका है।
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बुंदेलखंड एक्सप्रस-वे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को देगा रोजगार, लगाएंगी पौधे वसी की ये अवैध इमारतें भी लाइन में परिसर संख्या 88/561, प्रेेम नगर थाना चमनगंज। पूरा अवैध निर्माण। चार मंजिल से अधिक अवैध।
परिसर संख्या 88/333 पार्ट, चमनगंज। 300 वर्ग गज के भूखंड पर तीन मंजिल का अवैध निर्माण। परिसर संख्या 105/203, चमनगंज। 80 वर्ग गज प्लॉट पर भूतल के साथ पांच तक का अवैध निर्माण।
परिसर संख्या 88/507 पार्ट, चमनगंज। 100 वर्ग गज के प्लॉट पर बेसमेंट व भूतल के अलावा पांच मंजिल का अवैध निर्माण। परिसर संख्या 88/248 मौला दूध का चौराहा, चमनगंज। 200 वर्ग गज के प्लॉट पर अवैध रूप से भूतल पर स्लैब डाली जा चुकी है।