बताते चले कि बिट्टू बाल्मीकि एम ब्लाक निवासी वीरपाल सिंह के प्रतिष्ठा गेस्ट हाउस में सफाईकर्मी थे। बेटे सूरज का आरोप है कि तीन साल तक नौकरी करने के बाद खराब व्यवहार और समय से वेतन न मिलने के कारण पिता ने नौकरी छोड़ दी थी। वह काकादेव स्थित एक अस्पताल में नौकरी कर रहे थे।
6 सितंबर को देर रात पति अस्पताल से सुपरवाइजर के साथ घर लौट रहे थे। तभी अपने साथियों के साथ आए गेस्ट हाउस के मालिक वीरपाल सिंह के बेटे तेजस प्रताप सिंह चौहान ने मारपीट करते हुए कार में जबरन बैठा लिया।
इस बाद आरोपितों ने गेस्ट हाउस ले जाकर उन्हें पीटा और मरणासन्न हालत में तिकुनियाँ पार्क के पास छोड़ दिया। जानकारी होने पर उसने अपने पिता को एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया। जहां सुबह उनकी मौत हो गई।
वही पुलिस ने पत्नी की तहरीर पर तेजस, उसके साथी दबौली निवासी शिवा शर्मा,नौबस्ता मछरिया के मनोज चौहान और दर्शनपुरवा के ओमप्रकाश शुक्ला के खिलाफ अपहरण, मारपीट और हत्या के प्रयास में रिपोर्ट दर्ज की थी लेकिन बिट्टू की मौत के बाद मुकदमे में हत्या के साथ ही एससीएसटी एक्ट समेत अन्य धाराएं बढ़ाई गई हैं। पोस्टमार्टम में सिर में चोट लगने से मौत की पुष्टि हुई है।
वही पूरी घटना को लेकर एसीपी कल्याणपुर ने बताया कि गेस्ट हाउस संचालक के बेटे ने चोरी के शक और काम छोड़ने की वजह से सफाईकर्मी को साथियों के साथ मिलकर अगवा कर पीटा था। सिर में आई गंभीर चोटों से मौत की पुष्टि हुई है। हत्या में प्रयुक्त की गई कार और बेसबाल बैट बरामद कर सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।