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कानपुर एसीपी पर दुष्कर्म का आरोप: हाई कोर्ट से स्टे के बाद छात्रा परेशान, बात कर रही आत्महत्या की

Kanpur ACP accused of rape case update कानपुर में हाई कोर्ट से दुष्कर्म आरोपी एसीपी मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने के बाद आईआईटी छात्रा परेशान है। उसका कहना है कि एसीपी जांच प्रभावित कर सकते हैं। उनके खिलाफ झूठा मुकदमा भी लिखा जा सकता है। वह आत्महत्या करने की बात कर रही है।

कानपुरDec 21, 2024 / 02:18 pm

Narendra Awasthi

आरोपी को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद पीड़ित छात्रा परेशान
Kanpur ACP accused of rape case update उत्तर प्रदेश के कानपुर में आईआईटी छात्र की हालत खराब होते जा रही है। वह लगातार आत्महत्या की बात रही है। हॉस्टल में उसकी स्थिति को देखकर कमरे में रहने वाले अन्य साथियों ने आईआईटी प्रशासन को इसकी जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर आईआईटी प्रशासन की अधिकारी पहुंच गया। उन्होंने पीड़िता को समझने का प्रयास किया। पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई। पुलिस और आईआईटी प्रशासन में पीड़िता को भरोसा दिलाया कि वह उनके साथ है और पूरी मदद की जाएगी। काफी प्रयासों के बाद पीड़िता की हालत में सुधार हुआ। मामला कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के एसीपी से जुड़ा है। जिसका स्थानांतरण मुख्यालय कर दिया गया है। मामले की जांच एसआईटी कर रही है।
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12 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के कानपुर कमिश्नरेट पुलिस को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। जब आईआईटी की छात्रा ने एसीपी कलेक्टर गंज मोहसिन खान के ऊपर झूठ बोलकर यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया। मामला सामने आने के बाद एसीपी मोहसिन खान को हेड क्वार्टर से अटैच कर दिया गया और एसआईटी का गठन किया गया। जिसका नेतृत्व डीसीपी दक्षिण अंकिता शर्मा कर रहे हैं।

हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाया रोक

पीड़िता का कहना है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए एसीपी मोहसिन खान ने हाईकोर्ट का रास्ता चुना। अपने वकील के माध्यम से उसने मुकदमा रद्द करवाने की याचिका डाली। हाईकोर्ट ने मुकदमा रद्द करने से इनकार कर दिया। लेकिन अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी। इसके बाद पीड़िता लगातार कमिश्नरेट पुलिस पर सवाल उठा रही है।

छात्रा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया

पीड़ित छात्रा ने आरोप लगाया है कि एसीपी को बचाने के लिए पूरा सिस्टम प्रयास कर रहा है। उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसीपी जांच को भी प्रभावित करेंगे। उसका पूरा केरियर बर्बाद हो जाएगा। छात्र का मानना है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि हाईकोर्ट की याचिका में सुनवाई के दौरान उसे भी अपना पक्ष रखना होगा। सरकारी वकील ने भी कोई पर भी नहीं की। जिसके कारण हाई कोर्ट में एसीपी मोहसिन खान को गिरफ्तारी से करने से रोक लगा दी है।

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