वर्ष 2014 में नवीन बाजार रोड किनारे 19 दुकानों की नीलामी 5 करोड़ 91 लाख में की गई। लेकिन मात्र 5 दुकानदारों ने अपनी संपूर्ण राशि 1 करोड़ 36 लाख रुपए जमा किए। शेष 14 दुकानदारों ने कुल नीलामी राशि के विरूद्व 2 करोड़ 54 लाख ही पिछले 3 वर्षों में जमा कर सके। वहीं शेष 2 करोड़ 37 हजार रुपए जमा नहीं की जा सकी। इसके चलते नगर पालिका के सीईओ ने नीलामी निरस्त किए जाने की कार्रवाई की। पूर्व में जमा उनकी 3 करोड़ 90 लाख 70 हजार 750 रुपए को राजसात किया गया है।
साथ ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने जारी पत्र में आदेश करते हुए कहा कि तीन दिवस के भीतर दुकान से कब्जा राजस्व उप निरीक्षक नगर पालिका कवर्धा को सौंप जाना सुनिश्चित करे। समय-सीमा में दुकान नहीं सौंपने की स्थिति में छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 में वेष्ठित प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित बताया है।
8 बार सूचना दी
नीलामी की संपूर्ण बोली राशि जमा करने के सबंध में नगर पालिका कार्यालय द्वारा बोलीदारों को फरवरी २००८ से अब तक आठ बार पत्र जारी किया गया। बाजवूद बोलीदार द्वारा पत्र का जवाब दिया गया और न ही राशि जमा की गई।
नीलामी की संपूर्ण बोली राशि जमा करने के सबंध में नगर पालिका कार्यालय द्वारा बोलीदारों को फरवरी २००८ से अब तक आठ बार पत्र जारी किया गया। बाजवूद बोलीदार द्वारा पत्र का जवाब दिया गया और न ही राशि जमा की गई।
जनहित याचिका का असर
नीलामी की राशि समय पर पालिका में जमा नहीं करने चलते उच्च न्यायालय बिलासपुर में पूर्व पार्षद संतोष नामदेव विरूद्व छ.ग. शासन व अन्य के तहत जनहित याचिका लगाई गई। इसमें निकाय द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुक्रम में नीलामी के नियम व शर्तो की कंडिका 05 का पालन न किये जाने और निकाय द्वारा प्रेषित स्मरण पत्रों व अनंतिम सूचना के उपरांत भी संपूर्ण राशि जमा न किये जाने की बात कहीं गई। याचिका व पत्र के परिपेक्ष्य में मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बोलीदारों की दुकान की अधिकतम बोली राशि को निरस्त कर जमा संपूर्ण राशि को राजसात किए जाने के लिए अचल संपत्ति अंतरण नियम के प्रावधानों के अंतर्गत निरस्त किए जाने का पत्र जारी किया।
नीलामी की राशि समय पर पालिका में जमा नहीं करने चलते उच्च न्यायालय बिलासपुर में पूर्व पार्षद संतोष नामदेव विरूद्व छ.ग. शासन व अन्य के तहत जनहित याचिका लगाई गई। इसमें निकाय द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुक्रम में नीलामी के नियम व शर्तो की कंडिका 05 का पालन न किये जाने और निकाय द्वारा प्रेषित स्मरण पत्रों व अनंतिम सूचना के उपरांत भी संपूर्ण राशि जमा न किये जाने की बात कहीं गई। याचिका व पत्र के परिपेक्ष्य में मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बोलीदारों की दुकान की अधिकतम बोली राशि को निरस्त कर जमा संपूर्ण राशि को राजसात किए जाने के लिए अचल संपत्ति अंतरण नियम के प्रावधानों के अंतर्गत निरस्त किए जाने का पत्र जारी किया।
नीलामी नियम एवं शर्त के कंडिका क्रमांक 05 अनुसार बोली लगाकर उच्चतम बोली में लिए राशि की एक चौथाई राशि बोली उपरांत तत्काल नगद जमा करना होता है। वहीं उक्त एक चौथाई राशि नीलामी के समय जमा अमानत राशि के अतिरिक्त होती है नीलामी की शेष संपूर्ण राशि एक माह के भीतर जमा करना होता है। राशि जमा नहीं कर पाने की स्थिति में जमा समस्त राशि राजसात करते हुए प्राप्त बोली निरस्त की जाती है।
बोलीदार बकाया राशि
कुमारी बाई 34 लाख 70 हजार
नीलम खुराना 26 लाख 10 हजार
मनेन्द्र सिंह गुंबर 19 लाख 37 हजार
बोधी प्रकाश 18 लाख 34 हजार
राजेन्द्र सिंह गुम्बर 17 लाख 15 हजार
सीता पटेल 15 लाख 96 हजार
राजकुमार चंद्रवंशी 11 लाख 35 हजार
मेलाराम 11 लाख 10 हजार
पवन केडिया 9 लाख 75 हजार
बाला गुप्ता 9 लाख 18 हजार
पवन गुप्ता 9 लाख 17 हजार
अनिता गुप्ता 8 लाख 55 हजार
मेलाराम धु्रव 5 लाख 10 हजार
कुंजलाल गोंड़ 4 लाख 53 हजार
कुमारी बाई 34 लाख 70 हजार
नीलम खुराना 26 लाख 10 हजार
मनेन्द्र सिंह गुंबर 19 लाख 37 हजार
बोधी प्रकाश 18 लाख 34 हजार
राजेन्द्र सिंह गुम्बर 17 लाख 15 हजार
सीता पटेल 15 लाख 96 हजार
राजकुमार चंद्रवंशी 11 लाख 35 हजार
मेलाराम 11 लाख 10 हजार
पवन केडिया 9 लाख 75 हजार
बाला गुप्ता 9 लाख 18 हजार
पवन गुप्ता 9 लाख 17 हजार
अनिता गुप्ता 8 लाख 55 हजार
मेलाराम धु्रव 5 लाख 10 हजार
कुंजलाल गोंड़ 4 लाख 53 हजार
नगर पालिका की स्वामित्व की 19 दुकानों की नीलामी में मात्र 5 बोलीदारों ने संपूर्ण राशि जमा किया है। वसूली के लिए सूचना पत्र दिया गया था बावजूद राशि जमा नहीं किया गया। यह कार्रवाई संतोष नामदेव द्वारा इस संदर्भ में उच्च न्यायालय में निकाय द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर की गई है।
सुनील अग्रहरि, सीएमओ, नगर पालिका परिषद कवर्धा
सुनील अग्रहरि, सीएमओ, नगर पालिका परिषद कवर्धा