न्यायाधीश फरजंद अली की एकल पीठ में शेखावत के अधिवक्ता तथा राज्य सरकार की ओर से संयुक्त रूप से सुनवाई की अगली तिथि तय करने का अनुरोध किया, जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 16 जुलाई तय की है। राज्य को अगली सुनवाई पर जांच की नवीनतम तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। पूर्ववर्ती सुनवाई पर कोर्ट ने एसओजी को यह छूट दी थी कि एजेंसी गवाहों के साथ-साथ संदिग्धों से साक्ष्य, मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र कर सकेगी।
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रेलवे हॉस्पिटल में एक क्लिक पर खुलेगी मरीज की कुंडली, अब डिजिटल कार्ड से होगा इलाज एजेंसी जांच के दौरान पूछताछ या सहायता के लिए गवाहों के साथ-साथ संदिग्धों को भी किसी विशेष तारीख और समय निर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी कर सकती है। हालांकि, कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री शेखावत के संबंध में स्पष्ट किया था कि चूंकि याचिकाकर्ता मौजूदा सांसद और सार्वजनिक व्यक्ति हैं, जिनकी कई पेशेवर प्रतिबद्धताएं हो सकती हैं, ऐसे में यदि उन्हें तलब किया जाना है तो कम से कम 20 दिन पहले नोटिस देना होगा।