अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) निशांत भारद्वाज ने बताया कि प्रकरण के दूसरे दिन क्षेत्र में पूरी तरह शांति रही। थानाधिकारी मांगीलाल की ओर से 67 नामजद और अन्य लोगों के खिलाफ बलवा, उपद्रव फैलाना, राजकार्य में बाधा डालने, प्राणघातक हमला व सरकारी सम्पति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल करीब 50 जनों को पकड़ा गया है। इनमें 43 जनों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। राजीव गांधी नगर थानाधिकारी देवीचंद ढाका को जांच सौंपी गई है।
इक्का-दुक्का दुकानें खुली, अन्य बाजार बंद रहे
पथराव व आगजनी से उपजे तनावपूर्ण हालात शुक्रवार को भी रहे, लेकिन दूसरे दिन शांति रही। सुबह से ही राजाराम सर्कल से व्यापारियों का मोहल्ला व सुभाष चौक तक बाजार बंद रहे। हालांकि दोपहर बाद इक्का-दुक्का दुकानें खुली। इससे कुछ आगे वाले क्षेत्रों में आमदिनों की माफिक दिनचर्या रही। सभी बाजार खुले थे। पथराव व लाठियों से हमले में एसीपी प्रतापनगर की सरकारी कार व पुलिस की बाइक क्षतिग्रस्त कर दी गई थी।
पोते को अंदर लाने गई तो दादी की आंख पर लगा पत्थर
सूरसागर निवासी लाजवंती गहलोत का पोता शुक्रवार रात 10 बजे घर के बाहर खेल रहा था। तभी अचानक हो-हल्ला सुनाई दिया। पुत्रवधू घबरा गई। उसने बेटे के बाहर होने की जानकारी दी। डरी-सहमी दादी लाजवंती पोते को बचाने के लिए बाहर दौड़ी। पोते के पास पहुंचते ही दादी की एक आंख पर पत्थर लगा। वह घायल हो गई। चिल्लाने पर घरवाले बाहर आए और उन्हें अस्पताल ले गए। पत्थर से आंख की रोशनी जाने का अंदेशा है। पुलिस ने उनके बयान दर्ज कर मेडिकल करवाया है।
घायल थानाधिकारी की अस्पताल में सर्जरी
उधर, पत्थर लगने से घायल चौहाबो थानाधिकारी नितिन दवे की पाल रोड पर निजी अस्पताल में सर्जरी की गई। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। जुलूस व शोभायात्रा पर रोक
पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) आलोक श्रीवास्तव ने प्रतापनगर वृत्त के पुलिस स्टेशन सूरसागर, प्रतापनगर, प्रतापनगर सदर, देवनगर व राजीव गांधी नगर थाना क्षेत्रों में शनिवार सुबह छह बजे से धारा 144 लगा दी। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का हथियार लेकर इन क्षेत्रों में आ-जा नहीं सकेगा। धार्मिक उन्माद फैलाने वाले न तो भाषण होंगे और न ही सोशल मीडिया पर भ्रामक या धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले मैसेज भेज सकेंगे। बगैर सक्षम अधिकारी के जुलूस व शोभायात्रा पर रोक रहेगी। रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारण यंत्रों का उपयोग निषेध रहेगा।