पालना नहीं तो होगी प्रभावी कार्रवाई
शिक्षा विभाग के आदेशानुसार जहां एक ओर प्रदेश में गत 25 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश शुरू हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर विभाग को कई ऐसी शिकायतें भी मिलने लगी है, कि कई जगह निजी स्कूलों में सरकारी आदेश की अवहेलना की जा रही है और बच्चों को अभी भी स्कूल बुलाया जा रहा है। इसको लेकर निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर सीताराम जाट की ओर से अब नए दिशा-निर्देश जारी किए गए है। इन निर्देशों में कहा गया है कि शीतकालीन अवकाश विभाग की ओर से जारी शिविरा कैलेण्डर के अनुसार ही किया जाना सुनिश्चित हो। साथ ही यदि किसी भी गैर सरकारी विद्यालय की ओर से निर्धारित अवधि के अनुसार शीतकालीन अवकाश नहीं किया जाता या अवकाश के दौरान भी स्कूल खुले रखते हुए बच्चों को स्कूल बुलाया जाता है, तो ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम 1989 व नियम 1993 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रभावी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
निर्देशों की पालना के लिए कहा गया है —
शीतकालीन अवकाश को लेकर निदेशालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की पालना को लेकर पंचायत समिति क्षेत्र के सभी निजी स्कूलों को भी पाबंद किया गया है। क्षेत्र में कहीं पर भी अवकाश के दौरान स्कूल संचालन व बच्चों को स्कूल बुलाने की शिकायत मिलने पर विभागीय नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
डॉ. नरेन्द्र कुमार नायल, आरपी, सीबीईओ ऑफिस, भोपालगढ़