पुलिस के अनुसार सांवत कुआं खुर्द गांव निवासी बेबी पत्नी चंपाराम जाट ने बैंक मैनेजर, कैशियर व बावड़ी में ई-मित्र संचालक रामूराम जाट के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि महिला की पुत्री का वर्ष 2023 में निधन हो गया था। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत उसने सहायता राशि के लिए ई मित्र संचालक रामूराम के मार्फत ऑनलाइन आवेदन किया था। 27 दिसम्बर को महिला के खाते में बतौर सहायता राशि पांच लाख रुपए जमा हुए थे। उससे पहले खाते में 1076.92 रुपए थे। सहायता राशि जमा होने का पता लगते ही महिला बैंक पहुंची थी और राशि निकालने का आवेदन किया था, लेकिन बैंक मैनेजर ने एक साथ पूरी राशि नहीं मिलने की जानकारी दी थी। तब महिला को 50 हजार रुपए निकालकर दिए गए थे। 30 दिसम्बर को महिला फिर बैंक पहुंची तो 50 हजार रुपए और निकालकर दिए गए थे। उसी दिन ई-मित्र संचालक रामूराम के खाते में महिला के खाते से 2.50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए थे। 31 दिसम्बर को महिला फिर बैंक पहुंची तो मैनेजर ने उसे 2.50 लाख रुपए खाते से निकालने की जानकारी दी थी। उसे खाते में 1,51 लाख रुपए 76 रुपए होना बताया था। महिला को इसमें से 50 हजार रुपए निकालकर दे दिए गए थे। अब खाते में 1,01,076 रुपए हैं। महिला का आरोप है कि बैंक कर्मियों ने मिलीभगत कर 2.50 लाख रुपए ई-मित्र संचालक के खाते में ट्रांसफर कर दिए। ई-मित्र संचालक ने उससे कहा था कि 2.50 लाख रुपए उसे मिलेंगे। महिला को सिर्फ 2.50 लाख रुपए ही दिए जाएंगे।