अधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट को बताया कि आरएएस-2012 के आबकारी विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों के 14 पदों पर किसी का चयन नहीं हुआ। आबकारी नियमों के अनुसार ऐसे पदों को अगले साल की भर्ती में शामिल किया जाना था। वहीं 2013 की भर्ती 2012 का परिणाम आने से पहले पूरी हो चुकी थी इसलिए ये पद उसमें शामिल नहीं हो सकते थे। लेकिन 2016 की आरएएस भर्ती 2012 का परिणाम आने के बाद निकली फिर भी उसमें इन पदों को शामिल नहीं किया गया। याचिका पर कोर्ट में राजस्थान लोक सेवा अयोग (RPSC) व राज्य सरकार की ओर से पेश जवाब में कहा गया कि इन पदों को 2017-18 की भर्ती में शामिल कर लिया जाएगा।
अभ्यर्थियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in – पर नई अपडेट देखते रहना चाहिए। परिणामों की घोषणा के संबंध में नोटिफिकेशन जारी होगा। RAS, RTS Pre-exam result जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होंगे।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में RPSC ने RAS 2018 के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके तहत राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 के माध्यम से राज्य के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में 980 रिक्तियों को भरना है। आयोग ने पिछले महीने 5 अगस्त 2018 को राजस्थान राज्य में 1,454 केंद्रों पर आरपीएससी आरएएस / RAS Pre Exam 2018 आयोजित की थी। ऐसे में राजस्थान हाईकोर्ट का RAS 2016 Result को लेकर सुनाया गया फैसला काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।