याचिकाकर्ताओं ने याचिकाओं में कहा था कि एक ही तरह की भर्ती में दो तरह के नियम नहीं होने चाहिए। याचिका खारिज होने के बाद अब करीब 26 हजार पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले में हाल में बहस पूरी होने पर न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका दायर करने पर न्यायालय ने नियुक्ति पर रोक लगा दी थी।
उल्लेखनीय है कि राज्य में रीट के माध्यम से 54 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गत 11 फरवरी को रीट परीक्षा आयोजित की थी। इसके बाद द्वितीय स्तर रीट के पेपर लीक होने के आरोप लगाते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने न्यायालय में याचिका दायर कर देने से नियुक्तियां नहीं की जा सकी, लेकिन इस संबंध में गत 19 सितम्बर को याचिका खारिज हो जाने से रीट लेवल द्वितीय स्तर के करीब 28 हजार शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता पहले ही साफ हो चुका था।
राजस्थान में रीट के माध्यम से 54 हजार 3rd Grade Teacher की भर्ती की जानी थी। इनमें भी कक्षा एक से पांचवी तक के अध्यापकों की भर्ती के लिए रीट प्रथम लेवल परीक्षा का रिजल्ट पहले ही जारी किया जा चुका हे। रीट परीक्षा लेवल प्रथम में कुल 2,08,877 विद्यार्थी पंजीकृत थे। इनमें से 1 लाख 83 हजार 556 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 64 हजार 824 परीक्षार्थी पात्र घोषित किए गए थे तथा कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 35.31 रहा था।