प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) के तहत उद्यान विभाग के माध्यम से किसानों को 60 फीसदी अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान किसानों को तीन एचपी, पांच एचपी, साढ़े सात एचपी और दस एचपी का सोलर पंप लगवाने पर मिलता है। जिले में वर्तमान में चार कंपनियां सोलर पंप लगाने का कार्य कर रही हैं।
अगर आप सोलर पंप अपने खेत में लगवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास पात्रता के अनुसार खुद के स्वामित्व की भूमि और टयूबवैल का होना जरूरी है। अगर भूमि और टयूबवैल है तो आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमीन की जमाबंदी, नक्शा आदि ई-मित्र पर ले जाकर आवेदन करना होगा। ई-मित्र वाला आवेदन कर आपको टोकन दे देगा। इसके बाद उद्यान विभाग के अधिकारी फाइलों के सत्यापन और निरीक्षण के बाद आपको पात्र होने पर अनुमति देंगे। इसके बाद जिले में सोलर पंप लगवाने वाली मनपंसद किसी भी कंपनी से आप सोलर पंप सेट लगवा सकते हैं। इसके लिए सोलर पंप सेट के अनुसार आपकी हिस्सा राशि ली जाएगी। आवेदन कृषि विभाग की अधिकृत वेबसाइट राज किसान पोर्टल पर कभी भी किए जा सकते हैं।
पंप कुल कीमत किसान हिस्सा
तीन एचपी 169830/- 67932/-
पांच एचपी 237961/- 95185/-
71/2एचपी 352207/- 140883/-
10एचपी 449213/-237889/ कितनी भूमि जरूरी
03 एचपी पंप : 0.5 है.
05 एचपी पंप : 0.75 है.
-7.5 एचपी पंप : 01 है.
-10 एचपी पंप : 1.5 है.
(भूमि स्वामित्व जरूरी)
सोलर पंप लगाने पर 60 फीसदी अनुदान दिया जाता है। सामान्य किसान जिन्होंने 31 मई 2019 तक तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसान, जिन्होंने 30 जून 2021 तक की तिथि में आनलाईन आवेदन किया था। वे किसान अब अपने खेतों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करवा सकेंगे। निर्धारित समयावधि में आ रहे किसान अपनी मूल पत्रावली आवश्यक दस्तावेज तैयार कर 16 अगस्त 2021 तक सहायक निदेशक उद्यान कार्यालय में जमा करा दें। नए आवेदन की कोई समय सीमा नहीं है।
शीशराम जाखड़, सहायक निदेशक उद्यान विभाग झुंझुनूं