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झुंझुनू

हैवानियत की हदें पार ; दो साल की मासूम से बलात्कार, अब मरने तक उम्रकैद

ग्रामीण क्षेत्र में दो साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। इस पर पुलिसकर्मी गांव पहुंचे। वहां पता चला कि बच्ची के साथ भागीरथ नायक ने दिन में बलात्कार करने की घटना कारित की। घटना के समय बच्ची की मां व परिवार की अन्य महिलाएं माताजी के मंदिर में धोक लगाने गई थी।

झुंझुनूAug 08, 2021 / 05:37 pm

Jitendra

हैवानियत की हदें पार ; दो साल की मासूम से बलात्कार, अब मरने तक तक उम्रकैद

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झुंझुनूं. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम व बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम झुंझुनूं की विशेष न्यायाधीश ने दो साल की मासूम से बलात्कार के दोषी नवलगढ़ क्षेत्र निवासी भागीरथ सिंह नायक को प्राकृतिक मृत्यु तक आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। कोविड-19 के चलते 26 अप्रेल से पुन: न्यायालय खुलने के पश्चात नियमित सुनवाई करते हुए महज 12 दिन में ही समस्त ट्रायल कर यह निर्णय दिया। मामले के अनुसार 21 मार्च 2021 की रात अभय कमांड झुंझुनूं से सूचना प्राप्त हुई कि ग्रामीण क्षेत्र में दो साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। इस पर पुलिसकर्मी गांव पहुंचे। वहां पता चला कि बच्ची के साथ भागीरथ नायक ने दिन में बलात्कार करने की घटना कारित की। घटना के समय बच्ची की मां व परिवार की अन्य महिलाएं माताजी के मंदिर में धोक लगाने गई थी। इसके बाद 22 मार्च 2021 को पीडि़त बालिका के पिता ने मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी भागीरथ को पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर सम्बन्धित न्यायालय में चालान पेश किया। राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे विशिष्ट लोक अभियाजक लोकेन्द्र सिंह शेखावत ने इस मामले में कुल 25 गवाह के बयान करवाए। लोकेन्द्र सिंह ने मामले में आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। न्यायाधीश ने पत्रावली पर आए साक्ष्य का बारीकी से विश्लेषण करते हुए दोषी भागीरथ सिंह को प्राकृतिक मृत्यु तक कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं, अर्थदण्ड 50 हजार रुपए अदा नहीं करने पर यह राशि आरोपी की सम्पति से वसूल की जाएगी। पीडि़ता के पुनर्वास के लिए राजस्थान राज्य की पीडि़त प्रतिकर योजना के तहत पीडि़ता को उचित प्रतिकर दिलाने के लिए निर्णय की एक प्रति जिला विधि सेवा प्राधिकरण झुंझुनूं को भी भेजने के आदेश दिए हैं।
टाइमलाइन

घटना : 21 मार्च 2021
रिपोर्ट दर्ज : 22 मार्च 2021
गवाह : 25
चालान पेश : 8 अपे्रल
सजा : 6 अगस्त 2021


परिवार वाले दबाना चाहते थे


लोकलाज के डर से पीडि़ता बच्ची के परिजन कोई कार्रवाई नहीं चाह रहे थे। पहले दिन तो उन्होंने किसी को बताया ही नहीं। मामले को दबाते रहे। मुश्किल से उनको समझाकर बच्ची को सरकारी अस्पताल लाया गया। गंभीर अवस्था में जयपुर जेके लोन अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां उसके दो ऑपरेशन हुए।
सतपालसिंह, पुलिस उपाधीक्षक

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