देरी से आने वाले कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका में उनके नाम के आगे क्रॉस लगाया जाएगा। यदि कोई अधिकारी और कर्मचारी रजिस्टर में लगे क्रॉस को हटाकर उपस्थिति लगाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कार्यालय निदेशक अनिता मीणा ने आदेश जारी किए है।
साढ़े 9 बजे उपस्थिति
आदेश में यह भी कहा गया है कि अब कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सुबह नौ बजे तथा अन्य कर्मचारी को सुबह 9.30 बजे तक उपस्थित होना है, यदि सुबह 9.40 तक उपस्थित नहीं होंगे तो उनके नाम के आगे उपस्थिति पंजिका में क्रॉस लगा दिया जाएगा।
प्रत्येक क्रॉस पर आधे दिन का वेतन कटेगा। माह में तीन बार देरी से आने पर कर्मी राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1958 के नियम 17 के तहत कार्रवाई होगी। अधिकारी अपने अधीनकर्मी का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरते समय ध्यान रखेंगे कि जो भी आदतन देरी से आता है, उसकी प्रतिकूल प्रविष्टि की जाए। कार्यालय के समय के दौरान कहीं भी जाने के लिए संबंधित अधिकारी से अनुमति लेना जरूरी होगी। आकस्मिक अवकाश के लिए व्हाट्सएप और ई-मेल के माध्यम से कार्यालय समय से पहले ही प्रार्थना पर समक्ष अधिकारी की अनुमति जरुरी होगी।
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बहाना नहीं चलेगा
अक्सर देखने को मिलता है कि रोडवेज कर्मचारी कार्यालय में अनुपस्थित होते हैं और जानकारी मांगने पर फील्ड में होने की बात कहते हैं, लेकिन अब कर्मचारियों को कार्यालय से बाहर या फील्ड में जाने से पहले कार्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा।
कैंटीन के आस-पास घूमते मिले तो कार्रवाई
आदेशों के अनुसार कार्यालय समय में कैंटीन के पास घूमते पाए जाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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मुख्यालय से आदेश आ चुके हैं, सभी कर्मचारियों को पाबंद कर दिया गया है। देरी से आने वालों के आगे उपस्थिति पंजिका में क्रॉस लगाना है, एक माह में तीन बार क्रॉस लगने पर अनुशासत्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
– अतुल यादव, चीफ मैनेजर राजस्थान रोडवेज, झालावाड़