2 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे पट्टे
विभाग के सर्कुलर के मुताबिक गुरुवार तक सभी गांवों में आबादी भूमि चिह्रित करनी होगी। ये काम विकास अधिकारी की देखरेख में होगा। जिस ग्राम पंचायत में आबादी भूमि नहीं है, वहां विकास अधिकारी नई आबादी भूमि का प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भिजवाएंगे। भूमि आवंटन के लिए 5 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। छह सितंबर से 25 सितंबर के बीच सभी ग्राम पंचायतों की बैठक में भूमि आवंटन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा और उसके बाद 2 अक्टूबर को प्रदेश के सभी जिलों में होने वाली ग्राम सभाओं में इन परिवारों को भूमि आवंटन के पट्टे जारी किए जाएंगे।