यह आदेश जस्टिस सिद्घार्थ ने वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी और अजय कुमार श्रीवास्तव को सुनकर दिया। कोर्ट ने सुप्रीम केार्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि याची को अग्रिम जमानत पाने का हक है। कोर्ट ने 50 हजार रुपये मुचलके और प्रतिभूति पर अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।
बताते चलें कि मुख्तार अंसारी की पत्नी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था। इसके अलावा उनके दोनों बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ भी वारंट जारी है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ 25-25 हजार रुपये का ईनाम घोषित कर रखा है।