घटना बीते साल 1 सितंबर को आस्ता थाना क्षेत्र के ढेगनी गांव में हुई थी। इस गांव में भुंइहर समाज के सामाजिक भवन के लोकार्पण के दौरान विवादित टिप्पणी करने का आरोप
विधायक रायमुनि भगत पर ईसाई समाज के लोगों ने लगाया था। मामले में ईसाई समुदाय के लोगों ने जिले के सभी थाना और चौकी में विधायक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद, विधायक के भाषण में कोई विवादित अंश ना पाए जाने के आधार पर हस्तक्षेप से इंकार करते हुए शिकायकर्ताओं को न्यायालय जाने की सलाह दी थी।
परिवाद पर सुनवाई के बाद आदेश
ढेगनी निवासी हेरमोन कुजूर पिता मार्टिन कुजूर ने 10 दिसंबर 2024 को जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया था। परिवाद की सुनवाई के दौरान परिवादी के अधिवक्ता विष्णु कुलदीप ने 6 प्रत्यक्षदर्शियों का बयान दर्ज कराने के साथ वीडियो फुटेज न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने परिवादी हैरमोन के आरोप को सुनवाई योग्य मानते विधायक रायमुनि भगत के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करते हुए 10 जनवरी को न्यायालय में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है।