घटना के संबंध में शनिवार को पूरे मामले का खुलासा करते हुए जशपुर के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि इस सनसनीखेज अपराध के पहले प्रकरण के अनुसार 16 फरवरी की रात को थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र की एक 28 वर्षीय महिला ने थाना जशपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसका पति, उम्र 38 साल घटना दिनांक 15 फरवरी को पास के गांव में कुछ काम से गया था। काफी देर बाद वापस नहीं आने पर प्रार्थिया अपने पति को ढूंढते हुए उक्त गांव में गई एवं अपने पति के साथ वापस घर की ओर लौट रही थी। रास्ते में उसके पति ने कहा कि, मैं फ्रेश होने तालाब, डबरी की ओर जा रहा हूं, तुम घर की ओर जाती रहो।
इसके बाद मामले की प्रार्थिया घर की ओर जाने लगी, उसी दौरान गांव के एक बरगद पेड़ के पास उसे दिलीप बड़ा एवं रामलाल राम मिले, जिन्होंने, पीड़िता को अकेली देखकर पकड़ लिया और जबरदस्ती खींचते हुए पेड़ के पास एक मैदान में ले जाकर पहले दिलीप बड़ा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद रामलाल राम दुष्कर्म कर रहा था, उसी दौरान प्रार्थिया का पति वहां आ गया और रामलाल राम को, यह क्या कर रहे हो बोलकर, लकड़ी के फारा से सिर, पैर में मारने लगा। इसके बाद पीड़िता और एवं दिलीप बड़ा वहां से भाग गए, और पीड़िता का पति मृतक रामलाल को मरते दम तक पीटता रहा। पीड़िता की उक्त रिपोर्ट पर जशपुर सिटी कोतवाली में धारा 376 घ, का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी दिलीप बड़ा उम्र 40 साल को 17 फरवरी को उसके गांव से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। विवेचना कार्यवाही एवं आरोपियों की गिरफ्तारी में निरीक्षक रविशंकर तिवारी, सउनि बैजंती किण्डो, सउनि नसरुद्दीन अंसारी सहित अन्य थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
हत्या के जुर्म में पीड़िता का पति गिरफ्तार सामुहिक दुष्कर्म और फिर एक आरोपी की पीड़िता के पति के द्वारा हत्या के इस मामले में प्रकरण में मृतक के परिजन प्रार्थी रामसाय राम उम्र 57 साल ग्राम वार्डपंच ने थाना जशपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसे 16 फरवरी के प्रात: में गांव की ओर से हल्ला-गुल्ला की आवाज आने पर बाहर जाकर देखा कि उनके गांव के लोग खड़े थे, उसी दौरान उसे पीड़िता महिला का पति, मृतक रामलाल राम का पत्नी के साथ दुष्कर्म करने की बात कहते हुए, लकड़ी का फारा से बार-बार वारकर चोंट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दिया है। प्रार्थी की उक्त रिपोर्ट पर आरोपी पति उम्र 38 साल के विरूद्ध धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर उसे 17 फरवरी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।