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जांजगीर चंपा

Chhattisgarh News: भतीजे को मिली 7 साल कैद की सजा, चाचा पर किया था जानलेवा हमला

Chhattisgarh News: जांजगीर-चांपा में चाचा पर हमला करने ये भतीजे को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी तिवारी ने सात साल सश्रम कारावास और 5000-5000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जांजगीर चंपाAug 25, 2024 / 01:08 pm

Shradha Jaiswal

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में चाचा पर कत्ता से जानलेवा हमला करने वाले भतीजे को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी तिवारी ने सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन के मुताबिक, 8 नवंबर 2022 को सुनील कुमार बर्मन ने पामगढ़ थाने में पहुंचकर सूचना दी कि वह 7 नवंबर की शाम को अपने पड़ोसी अशोक रत्नाकर के घर गया था।
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लोहे के धारदार कत्ता से किया हमला

CG Crime: इस दौरान उसने संजय कुर्रे की पत्नी संतोषी की जोर-जोर से बचाव-बचाव की आवाज सुनी। जिस पर वह संजय के घर पहुंचा तो संजय घर के आंगन में गिरा पड़ा था और गर्दन से काफी खून निकल रहा था। पूछने पर संजय और उसकी पत्नी संतोषी ने बताया कि उसके भतीजे रोशन कुर्रे ने आवेश में आकर लोहे के धारदार कत्ता से हमला किया है। जान से मारने की नीयत से गर्दन और सिर में दो तीन बार वार किया और वहां से भाग निकला। इलाज के लिए संजय को पामगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां गंभीर हालात को देखते हुए बिलासपुर भेजा गया। संतोषी पति के साथ ही बिलासपुर चली गई।

7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रुपए के अर्थदंड की सजा

सूचना पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर विवेचना शुरू किया और विवेचना पूर्ण होने के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल किया। जहां संपूर्ण साक्ष्य और गवाहों को सुनने के बाद आरोप सिद्ध होने पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जांजगीर पल्लवी तिवारी के द्वारा आरोपी थाना जैजैपुर ग्राम खजुरानी निवासी रोशन कुर्रे (24) पिता सुधाराम कुर्रे को भादवि की धारा 307 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक चंद्रप्रताप सिंह ने पैरवी की।

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