13 वर्ष पुराने एनडीपीएस मामले में 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
पोकरण अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की ओर से 13 वर्ष पुराने एनडीपीएस मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
पोकरण अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की ओर से 13 वर्ष पुराने एनडीपीएस मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। गत 5 अक्टूबर 2011 को नाचना थाने के तत्कालीन थानाधिकारी सुनील विश्नोई ने सत्याया-आसकंद्रा फांटा के पास एक व्यक्ति को दस्तयाब किया। जिसके पास मिले थैले से अवैध अफीम का दूध बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी बाप थानाक्षेत्र के मोड़किया निवासी धन्नाराम पुत्र बाबूराम विश्नोई को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 19 साक्षीगणों के बयान व 26 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेन्द्रकुमार खत्री ने आरोपी धन्नाराम को एनडीपीएस एक्ट में दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया। राज्य पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक समंदरसिंह राठौड़ ने पैरवी की।
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