इस तरह हो सकता है सत्यापन कुमार ने कहा कि राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सभी मतदान केन्द्रों में पंजीकृत मतदाता जिन्होंने अभी तक एनवीएसपी पोर्टल, कॉमन सर्विस सेन्टर, ईमित्र कियोस्क अथवा बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से अपनी प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं करवाया गया है वह अविलम्ब किसी भी माध्यम से अपनी प्रविष्टि का सत्यापन करवा सकते हैं।
कहां हुआ कितना सत्यापन मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य में मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के दौरान धौलपुर जिले में 98.62, भीलवाड़ा में 95.99, टोंक में 90.34 और सवाईमाधोपुर में 89.03 प्रतिशत मतदाताओं का सत्यापन किया गया है। शेष जिलों में भी निर्धारित तिथि से पूर्व पंजीकृत मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा।
इन 10 दस्तावेजों के माध्यम से हो सकता है सत्यापन ( matdata satyapan kese karen )
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग के नवीनतम निर्देशों के अनुसार मतदाता सत्यापन कार्यक्रम ( Voter verification in rajasthan ) के दौरान बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर मतदाता की प्रविष्टियों का सत्यापन करेंगे। सत्यापन की कार्यवाही के दौरान परिवार के मुखिया अथवा घर का कोई भी सदस्य भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत 10 दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेन्स, राशन कार्ड, पासपोर्ट, सरकारी-अद्र्ध सरकारी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, किसान पहचान पत्र, पैनकार्ड, महानिदेशक पंजीयक भारत सरकार द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड एवं वर्तमान पानी, टेलीफोन, बिजली, गैस कनेक्शन का बिल जिस पर मतदाता का नाम एवं पता ज्ञात हो सके, में से किसी एक दस्तावेज को बीएलओ को दिखाकर अपनी प्रविष्टियों का सत्यापन करवा करते हैं। उन्होंने बताया कि आयोग ने यह स्पष्ट निर्देश दिए है कि बीएलओ ( voter verification by blo ) आयोग द्वारा अधिकृत 10 दस्जावेजों में किसी दस्तावेज विशेष की मांंग नहीं करें।
अन्तिम प्रकाशन 20 जनवरी को होगा आयोग द्वारा निर्धारित संशोधन कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन अब दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 के स्थान पर दिनांक 25 नवम्बर, 2019 को किया जाएगा तथा मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन 20 जनवरी, 2020 को किया जाएगा।