scriptCourt News: सुप्रीम कोर्ट ने पलटा राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश, उद्योगों के लिए भूमि अवाप्ति को हरी झंडी | Supreme Court overturns High Court order, gives green signal to land acquisition for industries | Patrika News
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Court News: सुप्रीम कोर्ट ने पलटा राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश, उद्योगों के लिए भूमि अवाप्ति को हरी झंडी

Jaipur News: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट का आदेश याचिकाकर्ताओं तक सीमित रहेगा। इससे राज्य सरकार, रीको व कूकस औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को राहत मिली है।

जयपुरJan 20, 2025 / 08:46 am

Rakesh Mishra

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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के जयपुर के कूकस में उद्योगों के लिए 100 हेक्टेयर से अधिक भूमि की अवाप्ति रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया। कोर्ट ने उन मामलों में अवाप्ति को वैध माना है, जिनमें भूमि मालिकों ने मुआवजा स्वीकार कर लिया और अवाप्ति का विरोध नहीं किया।

आदेश याचिकाकर्ताओं तक सीमित

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट का आदेश याचिकाकर्ताओं तक सीमित रहेगा। इससे राज्य सरकार, रीको व कूकस औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को राहत मिली है। कूकस में 100 हेक्टेयर से अधिक भूमि की अवाप्ति को छह याचिकाओं के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने वर्ष 2019 में अवाप्ति को नियम विरुद्ध मानते हुए रद्द कर दिया था।
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इस आदेश की पालना पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम रोक लगाने के बाद हीरो मोटोकॉर्प सहित अन्य कंपनियों ने कूकस में प्लांट शुरू कर दिए थे। हालांकि फैसला नहीं होने के कारण इन पर तलवार लटकी हुई थी। रीको ने हाल ही इस मामले में हलफनामा पेश कर भूमि अधिग्रहण और उसको लेकर लंबित मुकदमों की स्थिति को स्पष्ट किया। इसमें बताया कि हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वालों की भूमि अवाप्त की गई भूमि के आखिरी छोर पर है, जिससे उद्योगों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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