अनुसंधान अधिकारी के नेतृत्व में एसओजी की टीम चार्जशीट के दस्तावेज लेकर कोर्ट पहुंची। मामले को 60 दिन होने के कारण पहली चार्जशीट पेश की गई। अन्य गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ अनुसंधान चल रहा है। एसओजी की ओर से पेश पहली चार्जशीट में आईपीसी की धारा 34, 109, 120 बी, 201, 409, 419, 420, 467, 468, 471, 477 व 477ए तथा सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम की धारा 4, 5 व 6 और आइटी एक्ट की धारा 66 डी के तहत आरोप लगाए हैं।
एसओजी ने माना कि आरोपियों ने गिरोह बनाकर सुनियोजित तरीके से आपराधिक षड्यंत्र रचा और एसआइ भर्ती-2021 के पेपरलीक किए। धन कमाने के लिए पेपर का बेचान भी किया। एसओजी ने इस मामले में 3 मार्च को रिपोर्ट दर्ज की और राजेश खंडेलवाल को 4 मार्च को गिरफ्तार किया। पूछताछ में अन्य आरोपियों के नाम सामने आने पर 36 प्रशिक्षु थानेदार और गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरपीए में प्रशिक्षण ले रहे करीब 36 प्रशिक्षु थानेदारों की भूमिका की भी जांच चल रही है। प्रकरण में अभी कई प्रशिक्षु थानेदारों को गिरफ्तार किया जाना शेष बताया है। एडीजी वी.के. सिंह के अनुसार पहली चार्जशीट 25 आरोपियों के खिलाफ पेश की गई है।
इनके खिलाफ पेश की चार्जशीट
भूपेन्द्र सारण, राजेश खंडेलवाल, शिवरतन मौठ, नरेश खिलेरी, सुरेन्द्र विश्नोई, करणपाल गोदारा, विवेक भामू, मनोहर लाल विश्नोई, गोपीराम, श्रवण विश्नोई, रोहिताश कुमार, प्रेमसुखी, एकता, भगवती विश्नोई, नारंगी कुमारी, राजेश्वरी, चंचल कुमारी, शिक्षक राजेन्द्र कुमार यादव, लाइब्रेरियन राजेन्द्र कुमार, हर्षवर्धन कुमार, जगदीश सियाग, इंदूबाला, अनिल कुमार व अशोक सिंह नाथावत।