राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट, भजनलाल सरकार के अफसरों की आई आफत
क्या है विवादशिक्षा विभाग ने 2023-24 में प्री-प्राइमरी कक्षाओं और प्रथम कक्षा में आरटीई के तहत प्रवेश लिए। लेकिन आरटीई का भुगतान सिर्फ प्रथम कक्षा में ही देने का फैसला लिया। इसका निजी स्कूलों ने विरोध किया। शिक्षा विभाग के निर्देशों और कार्रवाई की चेतावनी पर निजी स्कूलों ने प्रवेश दे दिया। लेकिन स्कूल अब भुगतान की मांग कर रहे हैं। नए सत्र में फिर से शिक्षा विभाग ने पी-3 में आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू की है, इस बार भी प्री-प्राइमरी कक्षा का भुगतान नहीं किया जा रहा है। ऐसे में निजी स्कूलों ने प्रवेश देने से इनकार कर दिया है।
गत सत्र जयपुर में आरटीई के तहत प्रवेश नहीं देने वाले स्कूलों के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी राजेन्द्र शर्मा हंस ने कार्रवाई की। स्कूलों की मान्यता रद्द करने का प्रस्ताव भी शिक्षा निदेशालय भिजवाया। इसके बाद भी शिक्षा विभाग स्कूलों पर एक्शन नहीं ले पाया। अभिभावकों को ही इसका खमियाजा उठाना पड़ा।
- मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री राजस्थान
- हेमलता शर्मा, अध्यक्ष स्कूल संघ क्रान्ति
- डॉ. एल.सी. भारतीय, अध्यक्ष स्वयं सेवी शिक्षण संस्था संघ