Rajasthan News : जिंदा बम केस में अग्रिम जमानत पर बहस पूरी, 6 फरवरी को कोर्ट सुनाएगा फैसला
Bomb Blast Cases : बम विस्फोट मामलों की जयपुर स्थित विशेष अदालत ने जिंदा बम मामले में तिहाड जेल में बंद आरिज खान व असदुल्ला अख्तर उर्फ हड्डी की अग्रिम जमानत पर मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली। कोर्ट 6 फरवरी को फैसला सुनाएगी।
Bomb Blast Cases : बम विस्फोट मामलों की जयपुर स्थित विशेष अदालत ने तिहाड जेल में बंद आरिज खान व असदुल्ला अख्तर उर्फ हड्डी की जिंदा बम मामले में अग्रिम जमानत पर मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली। कोर्ट 6 फरवरी को फैसला सुनाएगी। सिलसिलेवार बम धमाकों के दौरान जयपुर में 13 मई, 2008 को एक जिंदा बम मिला था। इस मामले के दो आरोपियों की अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मिनाजउल हक ने कहा कि दोनों आरोपियों का मामले से कोई लेना-देना नहीं है। ये दोनों 2013 से तिहाड जेल में न्यायिक अभिरक्षा में हैं। इसके बावजूद अनुसंधान अधिकारी ने कोतवाली थाने में दर्ज मामले में अनुसंधान नहीं किया और न ही इन दोनों को गिरफ्तार किया।
आवश्यक सभी शर्तों की पालना करने के लिए तैयार हैं आरोपी
कोर्ट 21 अक्टूबर 2022 को यह मान चुका है कि प्रार्थी आरोपियों के खिलाफ अनुसंधान अधिकारी ने चालान पेश नहीं किया और अनुसंधान पेंडिंग रखा हुआ है। दोनों आरोपी जमानत के लिए आवश्यक सभी शर्तों की पालना करने के लिए भी तैयार हैं। इस पर विशेष लोक अभियोजक श्रवण कुमार ने कहा कि आरिज उर्फ जुनैद ने मिर्जा शादाब बेग, आतीफ अमीन व सैफुर्रहमान से मोबाइल पर बात की, जो जयपुर बम ब्लास्ट के षडयंत्र में शामिल रहे।
अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जाए
इसके अलावा आरिज ने 11 मई 2008 को जयपुर आकर रेकी की और एक जगह बम भी रखा, असदुल्ला ने भी एनआइए के एक अन्य केस में मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में जयपुर सहित कई जगह बम ब्लास्ट की वारदातों में शामिल होना स्वीकार किया। ऐसे में अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।