निर्धारित समय सीमा आगामी 26 सितंबर तक
रवि जैन ने निर्देश दिए कि राजस्व प्राधिकारियों के यहां ग्राम पंचायतों द्वारा प्रेषित आबादी विस्तार के लंबित प्रकरणों को संबंधित प्राधिकारी से जिला कलक्टर स्वयं समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करें। इस अभियान के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही निर्धारित समय सीमा आगामी 26 सितंबर तक संपन्न कर ली जाए। यह भी पढ़ें – Public Holiday : राजस्थान के इन 11 जिलों के 16 नगरीय निकायों में 5 सितम्बर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश 1000 से कम आबादी वाले गांवों में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर दें भूखंड
पंचायती राज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त रवि जैन ने बताया कि भूखंडों के लिए रियायती दरों का निर्धारण
राजस्थान पंचायती राज नियम के तहत किया जाए। भूखंड के लिए 1000 से कम आबादी वाले गांवों में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 1001 से 2000 की आबादी वाले गांवों में 5 रुपए एवं 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों में 10 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर निर्धारित है। आबादी का निर्धारण 1991 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा एवं अभियान के तहत अधिकतम 300 वर्गगज तक का ही भूखंड दिया जाएगा।
पात्र व्यक्तियों के जाति प्रमाणपत्र बनवाए जाएं
रवि जैन ने बताया कि पात्र व्यक्तियों के जाति प्रमाणपत्र भी बनवाए जाना सुनिश्चित करें ताकि इस प्रमाणपत्र के अभाव में कोई पात्र व्यक्ति पट्टा आवंटन से वंचित नहीं रहे। इस अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए विभागीय स्तर पर प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। बी. डी. कृपलानी इस प्रकोष्ठ के प्रभारी होंगे।