scriptRajasthan High Court : दिव्यांग को सम्मान से जीने का हक, सरकार इसे सुनिश्चित कर अहसान नहीं करती | rajasthan high court imposed Rs 5 lakh fine on RPSC | Patrika News
जयपुर

Rajasthan High Court : दिव्यांग को सम्मान से जीने का हक, सरकार इसे सुनिश्चित कर अहसान नहीं करती

Rajasthan High Court : राजस्थान हाइकोर्ट ने आरपीएससी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही दिव्यांगजन अधिकारों को लेकर तल्ख टिप्पणी भी की। दरअसल, आरपीएससी के अनावश्यक बाधा उत्पन्न करने से नेत्रहीन परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए, एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अब आरपीएससी को 5 लाख रुपए का हर्जाना देना होगा।

जयपुरFeb 20, 2024 / 10:16 am

Supriya Rani

rajasthan_high_court.jpg

Imposed a Fine on RPSC : राजस्थान हाईकोर्ट ने दिव्यांगजन अधिकारों को लेकर तल्ख टिप्पणी कर नेत्रहीन को आरएएस भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं किए जाने पर राजस्थान लोक सेवा आयोग पर पांच लाख रुपए हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि दिव्यांगजन को सम्मान से जीने का हक है, सरकार इसे सुनिश्चित कर अहसान नहीं करती। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि दिव्यांगजन अधिकार संबंधी कानून को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, ताकि दिव्यांगजनों को समानता का अवसर मिल सके। इसके लिए समाज में जागरूकता लाने की भी आवश्यकता है।


न्यायाधीश समीर जैन ने कुलदीप जैमन की याचिका पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने आरपीएससी को एक माह में हर्जाना राशि याचिकाकर्ता को भुगतान करने का निर्देश दिया, वहीं इस बात पर नाराजगी जताई कि आरपीएससी के अनावश्यक बाधा उत्पन्न करने से नेत्रहीन परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गया। इस मामले में अधिवक्ता शोवित झाझड़िया ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने आरएएस भर्ती-2021 के लिए आवेदन किया और भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए वह 27 अक्टूबर, 2021 को अलवर स्थित परीक्षा केंद्र पर पहुंचा। दो दिन पहले सहायक की सूचना नहीं देने और दिव्यांगता प्रमाण पत्र साथ नहीं लाने के कारण उसे परीक्षा में शामिल होने से वंचित कर दिया।

Hindi News/ Jaipur / Rajasthan High Court : दिव्यांग को सम्मान से जीने का हक, सरकार इसे सुनिश्चित कर अहसान नहीं करती

ट्रेंडिंग वीडियो