विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश में साफ कर दिया है कि चुनाव जल्द से जल्द कराए जाने हैं। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि राज्य सरकार की एक राज्य-एक चुनाव की मंशा के अनुरूप होने हैं या फिर यह प्रस्ताव फिलहाल ठंडे बस्ते में चला जाएगा। सरकार मंशा जता चुकी है कि एक राज्य-एक चुनाव के तहत निकाय और पंचायतों के चुनाव एक साथ हों।
-वार्डों की परिसीमन के प्रस्ताव तैयार करना एवं प्रकाशन- 1 से 30 दिसम्बर तक -परिसीमन के प्रस्ताव पर आपत्ति-सुझाव आमंत्रित- 31 दिसम्बर 2024 से 19 जनवरी, 2025 -वार्ड गठन प्रस्ताव, आपत्ति-सुझाव पर टिप्पणी सहित राज्य सरकार को भेजना- 20 जनवरी से 8 फरवरी तक
-राज्य सरकार स्तर पर आपत्ति-सुझाव का निस्तारण व अनुमोदन- 9 फरवरी से 1 मार्च तक