भर्ती के लिए जारी सूचना के अनुसार, राज्य आयोग में न्यायिक सदस्य के लिए जिला न्यायाधीश या न्यायाधिकरण में पीठासीन अधिकारी का 10 साल का अनुभव रखने वाले 40 से 65 साल तक के अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिसमें सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश भी शामिल होंगे। जिला आयोग में अध्यक्ष पद के लिए 35 साल से अधिक आयु के सेवानिवृत्त या सेवारत जिला न्यायाधीश या इस पद के लिए पात्र 7 साल से अधिक वकालत का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे।
अब तक इन पदों पर केवल सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश की ही नियुक्ति की जाती रही है। अब इन अभ्यर्थियों को भी परीक्षा पास करनी होगी। इसके अलावा
राज्य आयोग में गैर न्यायिक सदस्य के लिए 40 साल से अधिक आयु के वे सभी स्नातक उत्तीर्ण व्यक्ति पात्र होंगे, जिनके पास उपभोक्ता मामले, विधि, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त, प्रबंधन, अभियांत्रिकी, प्रशासन व लोक स्वास्थ्य क्षेत्र का 10 साल का अनुभव हो।
जिला आयोग में सदस्य के लिए इसी तरह के अनुभव वाले 35 साल से अधिक आयु वाले सभी स्नातक व्यक्ति पात्र होंगे। इन सभी के लिए अधिकतम आयु 65 साल रखी गई है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही परीक्षा
लिखित परीक्षा को लेकर केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की, जिसे 2023 में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी राज्यों को लागू करना पड़ा। लिखित परीक्षा के जरिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश में भर्ती हुई।
26 नवंबर से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया
भर्ती के लिए 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक आवेदन ऑनलाइन जमा होंगे, जिसके लिए 1500 रुपए आवेदन शुल्क जमा कराना होगा। आवेदन राज्य उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाइट के माध्यम से भरे जा सकेंगे।