बता दें कि राजधानी जयपुर के अधीनस्थ न्यायालय में कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा ने विधानसभा चुनाव के समय मानहानिकारक ऑडियो वायरल होने के मामले में राजीव अरोड़ा, पूर्व सहायक महावीर उपाध्याय, विचार व्यास, रामचन्द्र गर्ग और महेश शर्मा के खिलाफ 10 करोड़ रुपए का मानहानि दावा किया। कोर्ट ने अरोड़ा व अन्य को नोटिस जारी कर 27 मई तक जवाब मांगा है। जयपुर महानगर-द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम संख्या-1 ने अर्चना शर्मा के मानहानि दावे पर यह आदेश दिया।
ये है पूरा मामला
दावे में कहा कि प्रार्थिया मालवीय नगर से कांग्रेस प्रत्याशी थी और 25 नवंबर 2023 को मतदान था। महावीर उपाध्याय पूर्व में प्रार्थिया का सहायक था, जिसे ढाई साल पहले हटा दिया। 22 नवंबर को ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें प्रार्थिया की कूटरचित आवाज में लोगों को धमकाने, वसूली व ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया।
ऐसा प्रार्थिया को ब्लेकमैल कर संपत्ति हड़पने के लिए किया, जिसकी सांगानेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दावे में विपक्षी पक्षकारों पर ऑडिया वायरल कर राजनीतिक द्वेषता से प्रार्थिया के परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए दस करोड़ रुपए की मांग की गई है।
दोनों नेताओं की खींचतान पहुंची कोर्ट
कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा और राजीव अरोड़ा के बीच विधानसभा चुनाव से पहले खिंचतान शुरू हुई थी, जो अब कोर्ट तक पहुंच गई है। बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान अर्चना शर्मा और राजीव अरोड़ा दोनों ही जयपुर की मालवीय नगर सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन, कांग्रेस ने राजीव अरोड़ा को झटका देते हुए दो बार चुनाव हार चुकी अर्चना शर्मा को टिकट दिया था। इस पर अरोड़ा समर्थकों ने दिल्ली में भी विरोध-प्रदर्शन किया था।