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जयपुर

CM भजनलाल को विदेश जाने के लिए कोर्ट से क्यों मांगनी पड़ी परमिशन? अब 12 दिन तक जर्मनी और UK दौर पर रहेंगे सीएम

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोर्ट ने 13 से 25 अक्टूबर तक विदेश यात्रा के लिए सशर्त अनुमति दे दी है।

जयपुरOct 10, 2024 / 06:21 pm

Lokendra Sainger

जयपुर। जिले के न्यायालय ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 13 से 25 अक्टूबर तक विदेश यात्रा के लिए सशर्त अनुमति दे दी। इस दौरान वे जर्मनी व यूके जाएंगे। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 ने मुख्यमंत्री शर्मा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। गोपालगढ़ प्रकरण को लेकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया।
अदालती आदेश के अनुसार विदेश जाने से पहले शर्मा को यात्रा का विवरण पेश करना होगा और लौटने पर सूचना देनी होगी। यह भी शर्त लगाई कि शर्मा की अनुपस्थिति के आधार पर स्थगन नहीं मांगा जाएगा और न कार्यवाही में रुकावट आए। सीएम की ओर से अधिवक्ता अश्विनी बोहरा ने प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि गोपालगढ़ मामले में 30 सितंबर 2013 को चालान पेश हुआ, जो 11 साल से विचाराधीन है।
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प्रार्थी की 13 से 25 अक्टूबर तक यूके व जर्मनी की यात्रा प्रस्तावित है। उन्हें मुख्यमंत्री होने के नाते राइजिंग राजस्थान समिट के लिए विदेशी निवेशकों को आमंत्रित कर उनसे संवाद करना है। राजकार्य पूरा होने पर वे लौट आएंगे। उनकी ओर से कहा कि उन्होंने अदालती आदेश की अवहेलना नहीं की, लेकिन सितम्बर की जापान व दक्षिण कोरिया यात्रा को लेकर सांवरमल ने अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर आपत्ति जता दी। यह प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेंडिंग है , ऐसे में किसी विवाद से बचने के लिए विदेश जाने की मंजूरी के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया।
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कॉपी दिलाने से इंकार

सुनवाई के दौरान सांवरमल की ओर से प्रार्थना पत्र की कॉपी दिलाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने प्रकरण से संबंधित व्यक्ति नहीं होने के कारण कॉपी दिलाने से इंकार कर दिया।

यह था मामला

सितंबर 2011 में दर्ज भरतपुर के गोपालगढ मामले में भजनलाल शर्मा व अन्य के खिलाफ 20 सितंबर, 2013 को धारा 353 सपठित धारा 34 आईपीसी में आरोप पत्र पेश हुआ। इस मामले में अदालत ने शर्मा व अन्य को 10 सितंबर, 2013 को सशर्त अग्रिम जमानत दी और बाद में नियमित जमानत मिल गई।

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