इसके बाद नियमन योग्य बस्तियों में पट्टे देंगे। शहरों में लगातार ऐसी बस्तियों का दायरा फैलता जा रहा है, जिसे रोकने में सरकारी मशीनरी फेल हो रही है। अब इन्हें पट्टे देकर वोट बैंक साधने की तैयारी है। अभी तक 12 हजार बस्तियां चिह्नित है।
मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में भूमि आवंटन नीति-2015 में संशोधन किया है। नीति में अब समाजों के नाम पर छात्रावास आवंटित करने का प्रावधान किया गया है। अब विभिन्न समाजों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटन हो सकेगा। संभाग स्तर पर 2500 मीटर तथा अन्य शहरों में 3000 मीटर भूमि आवंटित करने का प्रावधान किया गया है।
सचिन पायलट के अनशन को लेकर सवाल पर क्या बोले सीएम अशोक गहलोत?
133 कानून खत्म होंगे: राज्य के 133 अप्रचलित और अनावश्यक कानून खत्म होंगे। मंत्रिमंडल ने राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2023 का अनुमोदन किया है। इनमें 33 मूल अधिनियम और 100 संशोधित अधिनियमों (केंद्रीय अधिनियमों में किए गए राज्य संशोधनों सहित) विधियां शामिल हैं। इनमें से कई की प्रासंगिकता नहीं रही।दिल्ली में आज तय होगी अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर कार्रवाई
यह रहेगा नियमन शुल्कक्षेत्रफल — नगर पालिका — नगर परिषद — नगर निगम
1 से 50 वर्गगज — 10 रुपए — 15 रुपए — 20 रुपए
51 से 110 वर्गगज — 20 रुपए — 30 रुपए — 40 रुपए
(बीपीएल के अलावा अन्य परिवारों पर दोगुना शुल्क, नियमन राशि व एक प्रतिशत लीज राशि एकमुश्त)