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जयपुर

Rajasthan News : 300 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती पर नया अपडेट, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने दिया बड़ा बयान

Rajasthan News : राजस्थान में 300 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती पर नया अपडेट, मंगलवार को विधानसभा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह ने दिया बड़ा बयान।

जयपुरJul 23, 2024 / 07:42 pm

Sanjay Kumar Srivastava

Rajasthan 300 Food Safety Officers Recruitment New Update Medical and Health Minister Gajendra Singh Gave a Big Statement

Rajasthan News : 300 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती पर नया अपडेट, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने दिया बड़ा बयान

Rajasthan News : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह ने मंगलवार को राजस्थान विधानसभा में कहा राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के 300 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में आरपीएससी के माध्यम से 200 पदों के लिए भर्ती अंतिम चरण में है। शेष 100 पदों पर भर्ती का मामला न्यायालय में लंबित है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति से प्रदेश में मिलावटखोरी पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मिलावटखोरी के खिलाफ 15 फरवरी 2024 से शुद्ध आहार, मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 6 हजार से अधिक एन्फोर्समेंट सैंपल लिए गए तथा 38 हजार 651 किलो अशुद्ध खाद्य पदार्थों को नष्ट किया गया। उन्होंने बताया राज्य को इस अभियान के तहत एन्फोर्समेन्ट सैंपलिंग लेने में देश में पहला स्थान मिला है।

प्रदेश में 11 जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं कार्यरत

गजेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में मिलावटखोरी के सेंपलों की जांच के लिए 11 जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाए जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, जालौर व चूरू में कार्यरत हैं। शीघ्र ही बारां, बाड़मेर, धौलपुर, भीलवाड़ा, गंगानगर, नागौर तथा सीकर में 7 नई प्रयोगशालाओं को भी प्रारम्भ कर दिया जाएगा।
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मिलावटखोरी के 1100 मामले कोर्ट में लंबित

गजेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में मिलावटखोरी के 1100 मामले न्यायालय में लंबित हैं। दो हजार से अधिक चालान हुए हैं तथा 4 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होंने बताया कि मिलावटखोरी सिद्ध होने पर एक से 10 लाख रुपए तक के जुर्माने और 6 माह की जेल का प्रावधान है। गंभीर मिलावट पर आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है।

दो विभागों को मर्ज कर बनाया नया विभाग

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह ने जानकारी दी कि 5 अप्रैल 2022 को सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा निदेशालय और औषधि नियंत्रण संगठन को मर्ज कर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय स्थापित किया गया है। मर्जर के बाद 300 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पद सृजित किये गए, जिनकी भर्ती प्रक्रियाधीन है।

वर्तमान में फूड सेफ्टी ऑफिसर के कुल 398 पद स्‍वीकृत

इससे पहले विधायक गोपाल शर्मा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि वर्तमान में फूड सेफ्टी ऑफिसर के कुल 398 पद स्‍वीकृत है। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्‍त्रण आयुक्तालय के एकीकरण के पश्‍चात स्‍थापित 25 मोबाइल टेस्टिंग लैब सहित, राज्‍य में कुल 34 मोबाइल टेस्टिंग लैब स्‍थापित हैं, जिनका संचालन अभिहित अधिकारी एवं मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। गजेन्द्र सिंह ने बताया कि खाद्य मोबाइल टेस्टिंग लैब के माध्‍यम से कुल 70 हजार 550 जांचें की गई। उन्होंने यह सूची सदन के पटल पर रखी।

मोबाइल टेस्टिंग लेब संचालित

चिकित्सा मंत्री ने बताया कि आमजन एवं खाद्य व्यापारियों को मिलावट के प्रति जागरूक करने के लिए मोबाइल टेस्टिंग लेब संचालित की जा रही है। जिसके द्वारा मौके पर नमूनों की जांच कर मिलावट के संबंध में अवगत कराया जाता है।

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