विशिष्ट लोक अभियोजक हितेश जैन ने बताया कि कोर्ट में पेश किए तीनों आरोपियों ने वॉइस सेम्पलिंग देने से इनकार कर दिया। तीनों आरोपियों की ओर से सहमति नहीं देने के कारण उनकी वॉइस सेम्पलिंग नहीं ली गई। तीनों आरोपियों को जब्त ऑडियो को ही वॉइस माना जाएगा। उधर, एसआईटी ने तीनों आरोपियों को वापस जेल भेज दिया। कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 25 जनवरी को है।
गौरतलब है कि एसआईटी ने आरोपी छात्रा ईशा को 28 दिसम्बर को गिरफ्तार किया था। इसी दिन आरोपी गिरीश परमार, छात्र अर्पित व ईशा को न्यायालय में पेश किया था, जहां से तीनों को जेल भेज दिया था। उसी दौरान ईशा यादव की ओर से उसके उसके वकील ने जमानत के लिए अर्जी दी थी।
जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था। आरटीयू के वीसी ने एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार व छात्र अर्पित के गिरफ्तार होने के बाद दोनों को निलंबित कर दिया था। 28 दिसम्बर को आरोपी ईशा की गिरफ्तारी के बाद उसे भी निलंबित कर दिया था।